प्रयागराज। मेरठ के विवादित और बसपा सरकार में मंत्री रह चुके याकूब कुरैशी की इलाहाबाद हाईकोर्ट ने गैंगस्टर एक्ट के मामले जमानत मंजूर की है। वर्तमान में कुरैशी सोनभद्र जेल में बंद हैं। कुरैशी के खिलाफ मेरठ के खरखौंदा थाने में गैंगस्टर एक्ट मामला दर्ज है। कुरैशी का 14 मुकदमों का लंबा आपराधिक इतिहास है। इसमें एक मामला हत्या का भी मामला है।
याकूब के वकीलों का कहना था कि याची की जो क्रिमिनल हिस्ट्री बताई गई है, उनमें से कई मामलों में समझौता हो गया है और कई में वह दोषमुक्त हो गया है। वहीं सरकारी वकील ने जमानत अर्जी का विरोध कर कहा कि याची पर बगैर लाइसेंस मीट की कंपनी चलाने का आरोप सही है। उसके प्रभावशाली होने के कारण कोई भी व्यक्ति भयवश उसके खिलाफ गवाही देने को तैयार नहीं है।
सुनवाई के बाद कोर्ट ने कुरैशी का गैंगस्टर एक्ट के मामले में जमानत प्रार्थना पत्र मंजूर कर लिया। याकूब कुरैशी के खिलाफ धोखाधड़ी, गैंगस्टर एक्ट और अदालत के आदेश की अवमानना का मुकदमा दर्ज हुआ था। उससे पहले देहलीगेट में कार्टूनिस्ट का सिर कलम करने वाले बयान के आरोप में याकूब को जमानत मिल चुकी है।
Comments About This News :
Submit A Comment
Subscription Successfully......!
Error Please Try Again & Check Your Connection......!