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नायडू की याचिका पर सुनवाई 19 सितंबर तक के लिए स्थगित
अमरावती । आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट ने कथित कौशल विकास निगम घोटाले में पूर्व मुख्यमंत्री एन. चंद्रबाबू नायडू की याचिका पर सुनवाई 19 सितंबर तक के लिए स्थगित कर दी। अदालत ने विजयवाड़ा एसीबी अदालत में नायडू की हिरासत की मांग करने वाली अपराध जांच विभाग (सीआईडी) की याचिका की सुनवाई पर भी रोक लगा दी। वर्तमान में नायडू राजमुंदरी सेंट्रल जेल में बंद हैं। वाईएसआर कांग्रेस पार्टी (वाईएसआरसीपी) सरकार पर राजनीतिक प्रतिशोध के तहत निशाना बनाने का आरोप लगाकर तेलुगु देशम पार्टी (टीडीपी) सुप्रीमो ने उनकी न्यायिक हिरासत और सीआईडी द्वारा दर्ज की गई प्राथमिकी को रद्द करने का आग्रह किया है।
सीआईडी ने जवाब दाखिल करने के लिए समय मांगा। हाई कोर्ट ने सीआईडी को समय देकर सुनवाई 19 सितंबर तक के लिए स्थगित की। नायडू को मामले में सीआईडी ने 9 सितंबर को नंद्याल में गिरफ्तार किया था। अगले दिन, विजयवाड़ा में एसीबी कोर्ट ने उन्हें 14 दिन के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया। पूर्व मुख्यमंत्री को बाद में राजमुंदरी सेंट्रल जेल में स्थानांतरित किया।
यह मामला नायडू के मुख्यमंत्रीत्व काल में आंध्र प्रदेश में उत्कृष्टता केंद्रों (सीओई) की स्थापना से संबंधित है, जिसकी कुल अनुमानित परियोजना लागत 3,300 करोड़ रुपये थी। सीआईडी ने दावा किया कि कथित धोखाधड़ी से राज्य सरकार को 371 करोड़ रुपये का भारी नुकसान हुआ ह। एजेंसी ने दावा किया कि 371 करोड़ रुपये की अग्रिम राशि, जो परियोजना के लिए सरकार की पूरी 10 प्रतिशत प्रतिबद्धता का प्रतिनिधित्व करती है, निजी तौर पर किसी भी खर्च से पहले जारी की गई थी।
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