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इमरान ने लगाई अटक जेल अधीक्षक के खिलाफ अवमानना याचिका
-फोन पर उनके बेटों से बात करने की इजाजत नहीं देने का लगाया आरोप
इस्लामाबाद । पाकिस्तान की जेल में बंद पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान ने एक विशेष अदालत में अवमानना याचिका दायर की है। उन्होंने अटक जेल के अधीक्षक के खिलाफ अवमानना की कार्यवाही करने का आग्रह किया। मीडिया में आई एक खबर के अनुसार इमरान ने अटक जेल के अधीक्षक पर उन्हें फोन पर उनके बेटों से बात करने की इजाजत नहीं देने का आरोप लगाया है। गौरतलब है कि इमरान खान (70) सरकारी राज़ का खुलासा करने के आरोप में 13 सितंबर तक न्यायिक हिरासत में हैं।
पिछले महीने एक निचली अदालत ने उन्हें तोशाखाना भ्रष्टाचार मामले में दोषी ठहराया था, जिसके बाद पांच अगस्त से वह अटक जेल में बंद हैं। शासकीय गोपनीयता कानून के तहत दर्ज मामले पर सुनवाई करने के लिए गठित विशेष अदालत ने पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) प्रमुख को पिछले महीने उनके बेटों कासिम और सुलेमान से बात करने की इजाज़त दी थी। खान ने अदालत के आदेश का उल्लंघन करने के लिए अटक जेल के अधीक्षक के खिलाफ अदालत की अवमानना की कार्यवाही शुरू करने की गुज़ारिश की है। अपनी याचिका में खान ने दावा किया है कि जेल अधिकारियों ने उन्हें उनके बेटों से फोन पर बात करने की अनुमति नहीं दी और इसका कारण बताया कि वह शासकीय गोपनीयता कानून के तहत जेल में बंद हैं।
न्यायाधीश अबु अल हसनत जुल्करनैन ने अटक जेल के अधीक्षक आरिफ शहज़ाद को नोटिस जारी किया और अदालत का आदेश लागू करने पर 15 सितंबर को रिपोर्ट तलब की है। कथित कूट संदेश (गुप्त राजनयिक केबल) में अमेरिकी विदेश विभाग के अधिकारियों और पाकिस्तानी राजदूत असद मजीद खान के बीच पिछले साल हुई मुलाकात की जानकारी थी। एक अमेरिकी मीडिया ने कथित गुप्त संदेश की प्रति प्रकाशित की थी, जिसके बाद शहबाज़ शरीफ के नेतृत्व वाली पिछली सरकार के मंत्रियों ने इस संदेश को लीक करने का इमरान खान पर आरोप लगाया था।
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