- ईरान में महिलाओं के ड्रेस कोड पर विवादित बिल पास

ईरान में महिलाओं के ड्रेस कोड पर विवादित बिल पास

- उल्लंघन करने पर हो सकती है 10 साल की सजा
दुबई । ईरान की संसद ने सार्वजनिक स्थानों पर अनिवार्य इस्लामी हेडस्कार्फ (हिजाब) पहनने से इनकार करने वाली महिलाओं और उनका समर्थन करने वालों के लिए सजा के प्रावधान वाले एक विधेयक को मंजूरी दे दी। यह कदम 22 वर्षीय महसा अमिनी की बरसी के कुछ ही दिनों बाद आया, जिसे हिजाब का विरोध करने के लिए नैतिक पुलिस ने हिरासत में लिया था। 
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ईरान में महिलाओं के ड्रेस कोड पर विवादित बिल पास, उल्लंघन करने पर हो सकती  है 10 साल की सजा - controversial bill passed on women s dress code in iran -mobile

महसा की हिरासत में मौत को लेकर देश में महीनों तक विरोध प्रदर्शन हुए थे। महसा की 16 सितंबर 2022 को मौत हो गई थी। इस विधेयक में अनिवार्य हिजाब नहीं पहने महिलाओं को सेवाएं मुहैया कराने वाले प्रतिष्ठानों के मालिकों के लिए सजा का प्रावधान किया गया है। यदि अपराध संगठित तरीके से होता है तो उल्लंघनकर्ताओं को 10 साल तक की सजा हो सकती है। विधेयक को ईरान की 290 सीटों वाली संसद में 152 सांसदों द्वारा पारित किया गया है। इसे संवैधानिक निगरानीकर्ता के रूप में कार्य करने वाली गार्जियन काउंसिल द्वारा अनुमोदन की आवश्यकता होगी। यह तीन साल की प्रारंभिक अवधि के लिए प्रभावी होगा।


ईरान में महिलाओं के ड्रेस कोड पर विवादित बिल पास, उल्लंघन करने पर हो सकती  है 10 साल की सजा - controversial bill passed on women s dress code in iran -mobile

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