- अब 75 वर्ष की आयु तक निकाल सकते हैं पेंशन फंड का पैसा

अब 75 वर्ष की आयु तक निकाल सकते हैं पेंशन फंड का पैसा

अब 75 वर्ष की आयु तक निकाल सकते हैं पेंशन फंड का पैसा
भोपाल। नौकरी से रिटायरमेंट या 60 वर्ष की उम्र के बाद नेशनल पेंशन स्कीम (एनपीएस) से 60 फीसदी मैच्योरिटी की राशि एकमुश्त निकाली जाती है। लेकिन अब यह समय सीमा 75 वर्ष हो गई है। यानी अब मासिक, तिमाही, छमाही या सालाना आधार पर 75 वर्ष की आयु तक अपने पेंशन फंड की 60 प्रतिशत राशि निकाल सकते हैं। यह सर्कुलर हाल ही में जारी हुआ है। इससे मध्यप्रदेश के 5 लाख से अधिक शासकीय सेवकों और स्वशासी संस्थाओं में कार्यरत अधिकारियों एवं कर्मचारियों को लाभ मिलेगा।दरअसल, पेंशन फंड रेग्युरेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी (पीएफआरडीए) ने नेशनल पेंशन स्कीम (एनपीएस) के तहत राशि निकालने वालों के लिए नियम में बदलाव किया है। 


कितने प्रकार के होते है EPS Pension Yojana - How many types of EPS Pension  Scheme are there? -

पीएफआरडीए ने सिस्टैमेटिक लंपसप बिड्राल (एसएलडब्ल्यू) के जरिए एक मुश्त राशि निकालने का विकल्प दिया है। नियमों के मुताबिक रिटायरमेंट या 60 वर्ष की उम्र के बाद एनपीएस से 60 फीसदी मैच्योरिटी की राशि एक मुश्त निकाल सकते हैं जबकि बाकी 40 प्रतिशत राशि का उपयोग एम्युटी (वार्षिकी/पेंशन) प्लान की खरीद में करना होगा। पीएफआरडीए ने सर्कुलर जारी कर कहा है कि प्रस्तावित नियम के अनुसार एसएलडब्ल्यू के माध्यम से मासिक, तिमाही, छमाही या सालाना आधार पर 75 वर्ष तक की आयु के लिए अपने पेंशन फंड का 60 प्रतिशत तक निकाल सकते हैं।

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इन कर्मचारियों को लाभ
इस संबंध में संचालनालय पेंशन भविष्य निधि एवं बीमा, मप्र के अधिकारियों का कहना है कि इससे प्रदेश के करीब 5 लाख शासकीय सेवकों के सेवानिवृत होने पर लाभ मिलेगा। साथ ही मप्र कैडर के अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों को भी इस सुविधा का लाभ मिलेगा। इसके अलावा राज्य शासन के नियमित कर्मचारियों, नियमित कर्मियों, डेलीवैजेस कर्मचारियों, संविदा कर्मचारियों, अध्यापक संवर्ग, स्टायफंड कर्मचारियों आदि को भी एनपीएस विड्रावल की सुविधा का लाभ मिलेगा।


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संचालनालय पेंशन नोडल आफिस
उल्लेखनीय है कि राज्य के अलावा ऑल इंडिया सर्विसेस वाले अधिकारियों के लिए भी मप्र शासन वित्त विभाग द्वारा संचालनालय पेंशन को नोडल कार्यालय के रूप से अधिकृत किया गया है।
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