लखनऊ । इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ ने गोरखपुर स्थित बीआरडी मेडिकल कालेज के चिकित्सक डॉ कफील खान को बर्खास्त करने के खिलाफ दाखिल उनकी याचिका पर जनवरी के दूसरे हफ्ते में सुनवाई करने का फैसला किया है। राज्य सरकार की ओर से जवाब दाखिल करने में देरी पर अदालत ने साफ किया कि यदि तब तक भी राज्य सरकार की ओर से जवाबी हलफनामा दाखिल नहीं किया जाता। तब वह डॉ कफील की याचिका के तथ्यों को सही मानकर फैसला कर देगी।
सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक सोमवार को जब मामला सुनवाई के लिए आया तो डॉ कफील की ओर से कहा गया कि याचिका दाखिल किए हुए एक साल से अधिक हो गया है, लेकिन आज तक सरकार की ओर से जवाबी हलफनामा दाखिल नहीं किया गया है। 2017 में गोरखपुर के बीआरडी मेडिकल कॉलेज में ऑक्सीजन के कथित अभाव में 63 बच्चों की मौत हो गई थी। उस समय डॉ कफीलइनसेफेलाइटिस विभाग के प्रभारी थे। इस घटना के बाद डॉ कफील को सेवा से हटा दिया गया था। इसको डॉ कफील ने उच्च न्यायालय में चुनौती दी है।