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सानिया के बेटे को लेकर विवाद शुरु, भारतीय नागरिकता पर उठे सवाल
नई दिल्ली । भारतीय टेनिस स्टार सानिया मिर्जा का शोएब मलिक से तलाक हो गया है, ऐसे में उनके बेटे इजहान को लेकर विवाद शुरु हो गया है। एक और जहां भारतीय नागरिकता पर सवाल उठ रहे हैं, वहीं सानिया ने अभी तक भारतीय नागरिकता नहीं छोड़ी है। ऐसे में अब लोगों के बीच बेटे की नागरिकता का मुद्दा चर्चा का विषय बना हुआ है। बता दें कि पाकिस्तानी क्रिकेटर शोएब मलिक का सानिया से तलाक हो चुका। दोनों का एक बेटा भी है, जिसे लेकर सोशल मीडिया पर बहस चल रही है। यहां पर अब दो खेमे हो चुके। एक का कहना है कि पाकिस्तानी पिता की संतान को भारत की नागरिकता मिलना खतरे से खाली नहीं है, जबकि दूसरा खेमा चाहता है कि उसे नागरिकता मिलनी चाहिए। बता दें कि सानिया मिर्जा ने टेनिस में भारत का नाम ऊपर पहुंचाया, लेकिन साल 2010 में उन्हें काफी गुस्से का सामना भी करना पड़ा था, जब सानिया ने पाकिस्तानी क्रिकेटर शोएब मलिक के साथ शादी की थी। 14 साल बाद ये शादी तलाक में बदल गई। सानिया काफी समय से शोएब से अलग दुबई में अपने बेटे इजहान मिर्जा मलिक के साथ रह रही हैं।
तलाक के बदा अब इजहान को लेकर सोशल मीडिया पर काफी चर्चा हो रही है। सानिया अपने बेटे को लेकर भारत लौट आएंगी, या क्या उसे भारत की नागरिकता दिलाएंगी, यह मुद्दा बन गया। इजहान का मामला काफी उलझा हुआ है। फिलहाल वे अपनी मां के साथ दुबई में गोल्डन वीजा पर रह रहे हैं। यूएई का ये वीजा किसी को लंबे समय तक वहां रहने की छूट देता है। इसके कई और फायदे भी हैं, जो सानिया को वहां मिल रहे होंगे। टेनिस स्टार ने पाकिस्तानी नागरिक से शादी के बाद भी भारत की सिटिजनशिप नहीं छोड़ी, बल्कि भारत के लिए ही खेलती रहीं। यहां तक कि उनके बच्चे का
जन्म भी भारतीय अस्पताल में हुआ। इस तरह से सानिया चाहती हैं तो इजहान खुद ही भारत का नागरिक कहला सकता है।
यहां गौरतलब है कि इजहान के जन्म के बाद पाकिस्तान की खुफिया सर्विस- फेडरल इनवेस्टिगेशन एजेंसी ने कहा था कि बच्चे को पाकिस्तान का नागरिक नहीं माना जाएगा अगर वो भारतीय नागरिकता ले। जबकि पाकिस्तान में दोहरी नागरिकता रखने को कानूनी मान्यता है। बहुत से लोग दो पासपोर्ट रखते हैं, जैसे एक पाकिस्तान और दूसरा किसी बड़े देश का। लेकिन पाकिस्तान का ये एग्रीमेंट भारत के साथ नहीं है। मतलब अगर कोई भारतीय नागरिक साथ में पाकिस्तानी पासपोर्ट भी रखना चाहे तो ये संभव नहीं हो सकता है। वहीं अगर कोई इंडियन दूसरे देश का पासपोर्ट लेना चाहे तो इसके लिए उसे भारतीय नागरिकता छोड़नी होगी। यानी इजहान को अगर यहां का नागरिक माना जाए तो वे किसी और देश की नागरिकता नहीं ले सकते हैं।
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