भोपाल । मध्य प्रदेश के धार भूमि घोटाले में प्रवर्तन निदेशालय ( ईडी) ने 56 चल और दो अचल संपत्ति अस्थायी रूप से कुर्क की है। चल-अचल संपत्ति मिलाकर ये कुल 58 संपत्तियां है। कुर्क संपत्तियों का वर्तमान बाजार दर पर मूल्य 151 करोड़ रुपये से अधिक है। कुर्क संपत्ति में मध्य प्रदेश सरकार की अवैध रूप से कब्जा की गई संपत्ति भी शामिल है। यह संपत्तियां मामले के मुख्य मास्टरमाइंड सुधीर रत्नाकर, पीटर दास सहित विभिन्न व्यक्तियों के नाम पर हैं।
ईडी ने धन शोधन अधिनियम के अंतर्गत यह कार्रवाई की है। कुर्क की गई संपत्ति में सुधीर रत्नाकर, पीटर दास वह अन्य द्वारा सरकारी जमीन की बिक्री से प्राप्त आय भी शामिल है। ईडी ने मध्य प्रदेश पुलिस द्वारा विभिन्न धाराओं के अंतर्गत दर्ज की गई एफआईआर और आरोप पत्र के आधार पर जांच शुरू की है। प्रवर्तन निदेशालय की जांच में पता चला है कि 3.56 हेक्टेयर क्षेत्रफल वाली इस सरकारी जमीन को सुधीर दास ने अन्य व्यक्तियों के साथ मिलकर भूखंडों में विभाजित कर जाली दस्तावेज के जरिए विभिन्न व्यक्तियों को बेच दिया था।
संबंधित भूमि धार के तत्कालीन महाराजा आनंद राव पवार द्वारा कनाडाई प्रेस्बिटेरियन मिशन की डा. सुश्री मार्गरेट ओहोरा को महिला अस्पताल और चिकित्सकों के लिए आवासीय सुविधा स्थापित करने के लिए दी गई थी। ओहोरा यह भूमि छोड़कर कनाडा चली गईं। इसके बाद यह जमीन सरकारी भूमि के रूप में दर्ज हो गई। बाद में विभिन्न व्यक्तियों और धार्मिक संस्थाओं की मिलीभगत से सुधीर रत्नाकर, पीटर दास द्वारा साजिश रचकर सरकारी भूमि को अवैध रूप से हस्तांतरित कर दिया गया।
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