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आप विधायक अमानतुल्लाह को झटका, ईडी के समन पर रोक से इंकार
नई दिल्ली । दिल्ली हाई कोर्ट से आम आदमी पार्टी विधायक अमानतुल्लाह खान को झटका लगा है। हाई कोर्ट ने वक्फ बोर्ड भ्रष्टाचार मामले में जारी हुए ईडी के समन पर रोक लगाने से इंकार किया है। आप विधायक अमानतुल्लाल की अर्जी पर दिल्ली हाई कोर्ट ने गुरुवार को सुनवाई कर यह आदेश जारी किया। अमानतुल्लाह ने हाई कोर्ट के समक्ष एक याचिका दायर कर मनी लॉन्ड्रिंग मामले में उनके पेश होने वाले प्रवर्तन निदेशालय के समन को चुनौती दी है। मामला दिल्ली वक्फ बोर्ड की भर्ती प्रक्रिया में संदिग्ध अनियमितताओं से जुड़ा हुआ है।
हालांकि कोर्ट ने बुधवार को हुई संक्षिप्त सुनवाई में फिलहाल कोई आदेश जारी करने मना कर दिया। ईडी ने आरोप लगाया है कि अमानतुल्लाह ने अपने कार्यकाल के दौरान तय नियमों और सरकारी दिशानिर्देशों का उल्लंघन करते हुए 32 व्यक्तियों की गैरकानूनी रूप से भर्ती की। साथ ही ईडी ने कहा है कि खान ने सहयोगियों के नाम पर संपत्ति हासिल करने के लिए इन अवैध भर्तियों से अपराध की आय का उपयोग किया।
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