वाराणसी,।ज्ञानवापी तहखाने में हिन्दू पक्ष को पूजा की अनुमति के खिलाफ इंतजामिया कमेटी भी हाईकोर्ट पहुंच गई है। अंजुमन इंतजामिया मसाजिद कमेटी ने ज्ञानवापी मस्जिद के दक्षिण पूर्वी तहखाने में वाराणसी जिला अदालत के मंदिर पक्ष को पूजा करने की अनुमति देने के आदेश के खिलाफ इलाहाबाद हाईकोर्ट में दाखिल की पुनरीक्षण याचिका दाखिल की है। हालांकि जिला जज के आदेश के बाद व्यास जी तहखाने में गुरुवार भोर से ही पूजा अर्चना शुरू हो गई है। जानकारी के अनुसार व्यास तहखाने में 5 बार आरती होगी और सुबह 3.30 पर मंगला आरती होगी। इसके बाद दोपहर भोग आरती होगी।
इसके बाद दोपहर शाम 4 बजे, शाम 7 बजे आरती होगी। इसके बाद शयन आरती रात 10.30 पर होगी। गुरुवार को सुबह से ही आरती के साथ- साथ पूजा पाठ शुरू हो गया है। यहां हजारों की संख्या में श्रद्धालुओं ने भी दर्शन किए हैं। इसके लिए इंतजामिया मस्जिद कमेटी के अधिवक्ता सीनियर एडवोकेट सैयद फरमान अहमद नकवी ने अर्जी दाखिल की है। याचिका दाखिल कर जिला जज वाराणसी अजय कृष्ण विश्वेश के आदेश को चुनौती दी है। मस्जिद पक्ष की याचिका में जिला जज वाराणसी के आदेश पर रोक लगाने की मांग की है।
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