- तत्कालीन थाना प्रभारी, पार्षद समेत 8 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज

ग्वालियर । पिछोर थाने के तत्कालीन थाना प्रभारी, पार्षद समेत 8 लोगों के खिलाफ झूठा मुकदमा दर्ज करने के मामले में न्यायालय न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी ने परिवाद दर्ज किया है। जानकारी के अनुसार पीड़ित हाकिम सिंह पिता रतनसिंह पवैया ने उनके ऊपर पिछोर थाने में झूठा मुकादमा दर्ज किए जाने को लेकर 2023 में परिवाद पत्र पेश किया गया। जिसमें उन्होंने बताया था कि 2019 में उनके और उनके नाबालिग बेटे और छोटे भाई बिजेन्द्र सिंह के खिलाफ धारा 363 के तहत पिछोर थाने में तत्कालीन थाना प्रभारी पप्पू यादव से मिली भगत कर झूठा प्रकरण दर्ज कराया गया था। मुकदमा पूरी तरह से झूठा था। हाकिमसिंह ने बताया कि 2014 में हुए नगर परिषद के चुनाव को लेकर यह कृत्य किया गया था। 2014 में उनकी पत्नी राधा भाजपा से पार्षद चुनी गई थीं, इसी बात को लेकर अल्ताफ और मकबूल से रंजिश चली आ रही थी। जिसे लेकर उन्होंने 2019 में झूठी कहानी रचकर उनके खिलाफ झूठा केस दर्ज करवाया। अधिवक्ता उमा शंकर शिवहरे ने बताया कि हाकिम सिंह ने न्यायालय में परिवाद पत्र प्रस्तुत किया था, जिसमें उन्होंने बताया कि उनके खिलाफ झूठा मुकदमा दर्ज किया गया है। इसके बाद साक्ष्य के आधार पर तत्कालीन थाना प्रभारी पप्पू यादव, प्रधान आरक्षक बिरखेराम, पार्षद अल्ताफ खान समेत मुकदमा दर्ज कराने वाले 8 लोगों के खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत न्यायालय ने मुकदमा दर्ज कर 22 मार्च को तलब किया है।

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