- MP News: छह सिलेंडर राजसात करने के आदेश

MP News:  छह सिलेंडर राजसात करने के आदेश

MP News: कलेक्टर दीपक सक्सेना ने घरेलू रसोई गैस का व्यावसायिक इस्तेमाल करने के कलेक्टर न्यायालय में चल रहे दो अलग-अलग प्रकरणों में फैसला देते हुये छह गैस सिलेंडरों को शासन के पक्ष में अधिहरित करने एवं राजसात करने के आदेश पारित किये हैं।

कलेक्टर ने अपने निर्णय में राजसात किये गये गैस सिलेंडरों के बाजार मूल्य के बराबर राशि अनावेदकों से शासन के खाते में जमा कराने के निर्देश जिला आपूर्ति नियंत्रक को दिये हैं।  घरेलू रसोई गैस का व्यावसायिक इस्तेमाल करने के ये दोनों प्रकरण कलेक्टर न्यायालय में कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी द्वारा प्रस्तुत किये गये थे। इनमें से एक प्रकरण में तीन पत्ती चौराहा स्थित केशरवानी समोसा सेंटर की ३० अप्रैल की शाम की गई आकस्मिक जाँच में दो घरेलू रसोई गैस सिलेंडर को जप्त किया गया था।

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इसके साथ ही यहाँ से दो गैस भट्टी, दो रबर पाइप और एक रेग्युलेटर भी जप्त किया गया था। इसी प्रकार सदर स्थित राजभोग स्वीट्स एंड नमकीन सेंटर से भी चार अप्रैल को की गई आकस्मिक जाँच में चार घरेलू रसोई गैस सिलेंडरों को व्यावसायिक इस्तेमाल करते पाये जाने पर जप्त किया गया था। कलेक्टर दीपक सक्सेना ने दोनों प्रकरणों में व्यावसायिक उपयोग करते पाये जाने पर जप्त किये गये सभी छह घरेलू रसोई गैस सिलेंडरों को राजसात करने के आदेश दिये हैं तथा जिला आपूर्ति नियंत्रक को राजसात किये गये गैस सिलेंडरों के बाजार मूल्य की राशि एक माह के भीतर शासन के खाते में जमा कराने के निर्देश दिये हैं। उन्होंने अपने आदेश में केशरवानी समोसा सेंटर से जप्त की गई अन्य सामग्री (गैस भट्टी, रबर पाइप और रेग्युलेटर) का बाजार मूल्य ६ हजार रुपये की राशि भी जमा कराने तथा राशि जमा कराने पर जप्त शुदा सामग्री को जप्ती से उन्मुक्त करने कहा है। 

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अवैध गैस रिफिलिंग सेंटर पर जुमार्ना........ 
 अवैध गैस रिफिलिंग सेंटर का संचालन करने के कलेक्टर न्यायालय में चल रहे दो अलग-अलग प्रकरणों में कलेक्टर दीपक सक्सेना ने फैसला देते हुये एक सेंटर के संचालक पर दस हजार रुपये का अर्थदंड अधिरोपित किया है तथा अर्थदंड की राशि के साथ जप्त की गई सामग्री की कीमत ९ हजार ५४८ रुपये भी शासन के खाते में जमा करने के आदेश दिये हैं । वहीं दूसरे प्रकरण में जप्त किये गये तीन घरेलू रसोई गैस सिलेंडर, दो रबर पाईप, चार नोजल, दो इलेक्ट्रिक मोटर, दो इलेक्ट्रिक तौल कांटा तथा दो अमानक रेग्युलेटर को शासन के पक्ष में अधिहरित एवं राजसात करने का आदेश पारित किया है।        

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अवैध गैस रिफिलिंग सेंटर के ये दोनों प्रकरण कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी द्वारा कलेक्टर न्यायालय में प्रस्तुत किये गये थे। इन दोनों अवैध गैस रिफिलिंग सेंटर को खाद्य अधिकारियों द्वारा आकस्मिक जाँच के दौरान पकड़ा गया था । इनमें से मदन महल लिंक रोड पर संचालित सेंटर पर जाँच के समय कम्प्रेशर एवं नोजल पाइप से ऑटो रिक्शा में गैस की रिफिलिंग की जा रही थी । इस सेंटर में शटर के अंदर चार घरेलू रसोई गैस सिलेंडर भी पाये गये थे। नसीमाबाद जाकिर हुसैन वार्ड निवासी मोहम्मद साजिद द्वारा संचालित इस अवैध गैस रिफिलिंग सेंटर की आकस्मिक जाँच ११ अक्टूबर २०२३ को की गई थी । इस प्रकरण में एक ऑटोरिक्शा को भी जप्त किया गया था।      

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कलेक्टर दीपक सक्सेना ने इस प्रकरण में आदेश देते हुये अनावेदक पक्ष से १० हजार रुपये का अर्थदंड अधिपरोपित कर जप्तशुदा सिलेंडर एवं अन्य सामग्री की कीमत ९ हजार ५४८ रुपये भी शासन के खाते में एक माह के भीतर जमा कराने के निर्देश जिला आपूर्ति नियंत्रक को दिये हैं । आदेश में कहा गया है कि एक माह के भीतर यदि अनावेदक द्वारा यह राशि जमा नहीं की जाती है तो जप्तशुदा ऑटो रिक्शा को बाजार में विक्रय कर सम्पूर्ण राशि वसूल कर शासन के खाते में जमा कराई जाये। 

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