Jabalpur News: मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने नर्मदा नदी के किनारे 300 मीटर के दायरे में बने अवैध निर्माणों की नपती के निर्देश एसडीएम को दिए हैं। याचिका में इन निर्माणों को चुनौती दी गई है तथा नर्मदा के प्रवाह की अड़चनों को दूर करने के निर्देश देने की मांग की गई है।
मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में नर्मदा नदी के 300 मीटर दायरे में अवैध निर्माणों को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए कार्यवाहक चीफ जस्टिस संजीव सचदेवा और जस्टिस विनय की युगलपीठ ने ये महत्वपूर्ण निर्देश दिये हैं। कोर्ट ने नर्मदा नदी के प्रवाह वाले क्षेत्र के एसडीएम को आदेश दिया कि वे बारिश के दौरान अधिकतम जल ग्रहण की सीमा से 300 मीटर की दूरी का निर्धारण करें।
इस नपाई का कार्य संबंधित पक्षकारों की उपस्थिति में होगा। अगली सुनवाई 10 सितंबर को होगी। इस मामले में दयोदय सेवा केंद्र ने नर्मदा नदी के 300 मीटर दायरे में अवैध निर्माण के आरोप लगाते हुए नर्मदा मिशन ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी।
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इसके अलावा पूर्व मंत्री और भाजपा नेता धुर्वे ने डिंडौरी में नर्मदा नदी के करीब 50 मीटर के दायरे में बिना अनुमति बहुमंजिला मकान बनाने को भी चुनौती दी थी। एक अवमानना याचिका सहित 3 अन्य संबंधित मामलों को लेकर भी याचिकाएं दायर की गई थीं।