Bhopal News: शुरुआत में कुछ पैसे वापस किए गए, लेकिन बाद में निवेश के पैसे वापस नहीं किए गए। सार्वजनिक क्षेत्र की ईओडब्ल्यू कंपनी के विशेष न्यायाधीश मनोज कुमार सिंह की अदालत ने स्टॉक गुरु डॉट इंडिया के डायरेक्टर लोकेश्वर देव और प्रियंका सारस्वत पर धोखाधड़ी के गंभीर आरोप लगाए हैं।
दोनों को पांच साल की कैद और कुल 35 हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है। ईओडब्ल्यू के जांच अधिकारी स्टीफन शहीद की जांच और विशेष लोक अभियोजक राम कुमार खत्री की डील के आधार पर कोर्ट ने चारों को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई है। दरअसल, वर्ष 2012 में रोलर ने राज्य आर्थिक विज्ञान प्रयोगशाला ब्यूरो (ईओडब्ल्यू) में शिकायत दर्ज कराई थी कि स्टॉक गुरु डॉट इंडिया कंपनी के डायरेक्टर लोकेश्वर देव और प्रियंका सारस्वत ने उनसे लाखों रुपये का निवेश कराने का वादा किया था।
उन्हें भरोसा दिलाया गया था कि उनकी जमा राशि का 20 प्रतिशत हर महीने वापस किया जाएगा और छह महीने बाद पूरी पूंजी वापस कर दी जाएगी। चारों ने स्टॉक गुरु डॉट इंडिया नाम से फर्जी फर्म बना रखी थी और कंपनी लोगों से मोटी रकम निवेश करवा रही थी। शुरुआत में कुछ पैसा वापस आया, लेकिन बाद में निवेश किया हुआ पैसा वापस नहीं किया। इसके अलावा फर्जी प्लॉट का भी इस्तेमाल किया गया। अभियोजन पक्ष की ओर से पेश साक्ष्यों और दस्तावेजों के आधार पर अंबेडकर लोकेश्वर देव को अलग-अलग धाराओं में दोषी करार दिया गया।
उसे धारा 420 के तहत 5 साल, धारा 468 के तहत दो बार 5 साल, धारा 406 के तहत 2 साल, धारा 419 के तहत 2 साल और धारा 471 के तहत 2 साल की सजा सुनाई गई। सभी सजाएं क्रमिक पुरस्कारों के क्रम में सुनाई गई हैं, साथ ही 24 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। सह आरोपी प्रियंका सारस्वत को भी धारा 420 के तहत 5 साल, धारा 120 बी के तहत 1 साल और धारा 419 के तहत 1 साल की सजा सुनाई गई है और 11 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है।