रेणुका स्वामी हत्याकांड में गिरफ्तार किए गए साउथ के अभिनेता दर्शन को चार महीने बाद कर्नाटक हाई कोर्ट ने जमानत दे दी है। अभिनेता दर्शन 131 दिन बाद जेल से बाहर आएंगे। सिंगल जज जस्टिस एस विश्वजीत शेट्टी ने दर्शन को अंतरिम जमानत दी है, ताकि वह सर्जरी करा सकें। हाई कोर्ट ने दर्शन को अपना पासपोर्ट ट्रायल कोर्ट में जमा कराने का निर्देश दिया है।
बेंगलुरू (कर्नाटक)। कर्नाटक हाई कोर्ट ने बुधवार को रेणुका स्वामी हत्याकांड में आरोपी अभिनेता दर्शन थुगुदीप श्रीनिवास को छह हफ्ते की अंतरिम जमानत दे दी।
सिंगल जज जस्टिस एस विश्वजीत शेट्टी ने दर्शन को अंतरिम जमानत दी है, ताकि वह सर्जरी करा सकें। हाई कोर्ट ने दर्शन को अपना पासपोर्ट ट्रायल कोर्ट में जमा कराने का निर्देश दिया है।
कोर्ट ने उन्हें अपनी पसंद के अस्पताल में पेश होने और एक हफ्ते के भीतर अपनी मेडिकल स्थिति की रिपोर्ट कोर्ट में जमा कराने का भी निर्देश दिया है, जिसमें उनके इलाज का ब्योरा भी शामिल है।
अभिनेता दर्शन 131 दिन बाद जेल से बाहर आएंगे। जमानत पर प्रतिक्रिया देते हुए अभिनेता दर्शन के वकील सुनील कुमार ने कहा, आदेश की कॉपी मिलने के बाद ही पता चलेगा, हम पासपोर्ट जमा करेंगे, दर्शन की जमानत पर रिहाई के लिए हमें कुछ प्रक्रियाएं पूरी करनी हैं, हम वह करेंगे।
उन्होंने कहा, हमारा तर्क था कि उन्हें एल5 और एस1 में समस्या थी। उन्हें यह दर्द लंबे समय से है, अब हमें नियमित जमानत के लिए लड़ना होगा, उनकी रीढ़ की हड्डी में समस्या है, पहले दर्शन को अस्पताल में भर्ती कराना होगा और फिर एक सप्ताह के भीतर रिपोर्ट जमा करनी होगी। जांच से संबंधित रिपोर्ट सीलबंद लिफाफे में जमा की गई।
दर्शन का नाम रेणुकास्वामी मामले में चार्जशीट में दर्ज है, जहां चित्रदुर्ग निवासी 33 वर्षीय व्यक्ति की हत्या कर दी गई थी। पीड़िता के अवशेष 9 जून को बेंगलुरु के कामाक्षीपाल्या में मिले थे।
इससे पहले मंगलवार को कर्नाटक हाईकोर्ट ने अभिनेता की जमानत याचिका पर अपना आदेश सुरक्षित रख लिया था।
परप्पना अग्रहारा सेंट्रल जेल में एक उपद्रवी के साथ अभिनेता दर्शन की तस्वीर वायरल होने के बाद उन्हें बेल्लारी जेल में स्थानांतरित कर दिया गया था।
इस पर प्रतिक्रिया देते हुए कर्नाटक के राजस्व मंत्री कृष्ण बायरे गौड़ा ने कहा, "अगर इस व्यक्ति को अतिरिक्त सुविधाएं दी जा रही हैं, तो यह गलत है। जिन अधिकारियों ने ऐसी सुविधाएं दी हैं, उन्हें जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए।"
कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया के आदेश के बाद सात जेल अधिकारियों को निलंबित कर दिया गया।
इससे पहले ट्रायल कोर्ट ने दर्शन को यह कहते हुए जमानत देने से इनकार कर दिया था कि वह सबूतों और गवाहों से छेड़छाड़ कर सकता है। यह बयान इस आरोप के संबंध में दिया गया था कि दर्शन ने रेणुकास्वामी की हत्या के सबूत नष्ट करने के लिए पैसे दिए थे।