- मुफ्त जमीन और 40 करोड़ रुपये की ब्याज सब्सिडी, कारोबारियों के लिए सीएम नीतीश का बड़ा ऐलान

मुफ्त जमीन और 40 करोड़ रुपये की ब्याज सब्सिडी, कारोबारियों के लिए सीएम नीतीश का बड़ा ऐलान

बिहार में उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए सरकार नई औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति 2025 लेकर आई है। 100 करोड़ से ज़्यादा निवेश करने वालों को मुफ़्त ज़मीन मिलेगी। कैबिनेट ने टैक्स में छूट और कई रियायतों को मंज़ूरी दे दी है। 31 मार्च 2026 तक निवेश पर राज्य जीएसटी में छूट और पूंजीगत सब्सिडी भी मिलेगी।

बिहार में उद्योग लगाने वालों के लिए बड़ी खुशखबरी है। राज्य सरकार ने मंगलवार को हुई कैबिनेट बैठक में बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन पैकेज (BIIPP-2025) को मंज़ूरी दे दी है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में कुल 26 एजेंडों पर मुहर लगी, जिनमें उद्योग को बढ़ावा देने वाला यह पैकेज सबसे अहम है। मुख्य सचिव अमृत लाल मीणा ने बताया कि इस पैकेज का मकसद बिहार में नए उद्योगों को आकर्षित करना और रोज़गार के अवसर बढ़ाना है।

कंपनियों को मिलेगी मुफ़्त ज़मीन

इस नीति के तहत, बिहार में 100 करोड़ रुपये या उससे ज़्यादा का निवेश करने वाली और 1000 से ज़्यादा लोगों को रोज़गार देने वाली कंपनियों को 10 एकड़ तक मुफ़्त ज़मीन दी जाएगी। इसके अलावा, 1000 करोड़ से ज़्यादा निवेश करने वाली कंपनियों को 25 एकड़ ज़मीन मुफ़्त देने का फ़ैसला किया गया है। इस नीति को कैबिनेट ने मंज़ूरी दे दी है।

1 रुपये के टोकन मनी पर ज़मीन!

कैबिनेट बैठक के बाद मुख्य सचिव अमृत लाल मीणा ने जानकारी देते हुए बताया कि सरकार ने कंपनियों को एक रुपये के टोकन मनी पर ज़मीन देने का भी फ़ैसला किया है। यह सुविधा फॉर्च्यून 500 की श्रेणी में आने वाली कंपनियों को दी जाएगी। ऐसी कंपनियों को सिर्फ़ 1 रुपये के टोकन मनी पर 10 एकड़ तक ज़मीन दी जाएगी।

तीन तरह की वित्तीय मदद

बिहार सरकार ने छोटे निवेशकों को बिहार में कंपनी लगाने में भी राहत दी है। उन्हें बियाडा की ज़मीन पर 50 प्रतिशत की छूट मिलेगी। नए उद्योग लगाने वालों को तीन विकल्पों में से किसी एक के तहत वित्तीय मदद मिलेगी। 40 करोड़ रुपये तक ब्याज अनुदान और 100 प्रतिशत एसजीएसटी छूट। 14 साल तक एसजीएसटी की प्रतिपूर्ति, जो परियोजना लागत का 300 प्रतिशत तक होगी। पूंजीगत सब्सिडी में परियोजना लागत के 30 प्रतिशत तक की छूट का भी प्रावधान है।

अन्य रियायतें और प्रोत्साहन

* निर्यातक कंपनियों को 14 वर्षों तक प्रति वर्ष 40 लाख रुपये तक की छूट।

* कपड़ा इकाइयों के लिए - प्रति कर्मचारी 5,000 रुपये मासिक वेतन देने वालों को ईएसआई और ईपीएफ में 300 प्रतिशत तक का लाभ मिलेगा।

* अन्य कंपनियों के लिए - प्रति कर्मचारी 2,000 रुपये मासिक वेतन देने वालों को ईएसआई और ईपीएफ में 100 प्रतिशत लाभ मिलेगा।

* इसके साथ ही, पर्यावरण संरक्षण, नवीकरणीय ऊर्जा और सीएफसी विकास के लिए भी प्रोत्साहन दिए जाएँगे।

मुख्य सचिव अमृत लाल मीणा ने कहा कि यह पैकेज 31 मार्च, 2026 तक लागू रहेगा। सरकार को उम्मीद है कि इस कदम से बिहार में बड़े पैमाने पर निवेश आएगा और युवाओं को रोजगार के नए अवसर मिलेंगे तथा बिहार का विकास तेजी से संभव हो सकेगा।

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