- सोनिया गांधी को राउज एवेन्यू कोर्ट से बड़ी राहत, वोटर आईडी मामले में दायर याचिका खारिज

सोनिया गांधी को राउज एवेन्यू कोर्ट से बड़ी राहत, वोटर आईडी मामले में दायर याचिका खारिज

सोनिया गांधी के खिलाफ दायर याचिका में कहा गया था कि सोनिया गांधी ने 30 अप्रैल 1983 को नागरिकता हासिल की थी। जबकि उनका नाम 1980 की मतदाता सूची में शामिल था।

पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी को दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। राउज एवेन्यू कोर्ट ने नागरिकता हासिल किए बिना मतदाता सूची में नाम शामिल कराने के आरोप में सोनिया गांधी के खिलाफ मामला दर्ज करने और जांच की मांग वाली याचिका खारिज कर दी है।

नागरिकता हासिल करने से पहले मतदाता सूची में नाम कैसे आया?

सोनिया गांधी के खिलाफ दायर याचिका में कहा गया था कि सोनिया गांधी ने 30 अप्रैल 1983 को नागरिकता हासिल की थी। जबकि उनका नाम 1980 की मतदाता सूची में शामिल था। याचिका में सवाल उठाया गया था कि 1980 में नई दिल्ली की मतदाता सूची में नाम कैसे शामिल हुआ?

क्या फर्जी दस्तावेजों का इस्तेमाल किया गया था?

याचिका में आरोप लगाया गया था कि 1982 में सोनिया गांधी का नाम मतदाता सूची से क्यों हटाया गया? याचिका में सवाल उठाया गया था कि जब 1983 में नागरिकता हासिल की गई थी, तो 1980 में किन दस्तावेजों के आधार पर मतदाता सूची में नाम शामिल किया गया था, क्या फर्जी दस्तावेजों का इस्तेमाल किया गया था।

याचिका में दिल्ली पुलिस को मामला दर्ज कर जांच करने और स्थिति रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश देने की मांग की गई थी। लेकिन राउज एवेन्यू कोर्ट ने इस याचिका को खारिज कर दिया है।

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