- दिल्ली सरकार छोटे उद्यमियों को गारंटीड लोन देगी। अगर आप आवेदन करते हैं, तो जानिए आपको कितना मिलेगा?

दिल्ली सरकार छोटे उद्यमियों को गारंटीड लोन देगी। अगर आप आवेदन करते हैं, तो जानिए आपको कितना मिलेगा?

दिल्ली सरकार की इस पहल से हज़ारों छोटे और मध्यम आकार के उद्यमियों को बिना किसी गारंटी के ऋण प्राप्त करने का अवसर मिलेगा। वित्तीय वर्ष 2025-26 के बजट में इस योजना के लिए ₹5 करोड़ का प्रावधान किया गया है।

दिल्ली सरकार ने बुधवार को सूक्ष्म और लघु उद्यमों के लिए क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट के साथ साझेदारी में छोटे उद्यमियों को बिना किसी गारंटी के ऋण प्रदान करने की योजना की घोषणा की। अधिकारियों ने बुधवार को बताया कि यह पहल दिल्ली के आर्थिक विकास में एक नया अध्याय लिखेगी और हज़ारों छोटे व्यवसायों को मज़बूत करने में मदद करेगी। पीटीआई के अनुसार, दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि यह साझेदारी दिल्ली के आर्थिक विकास के लिए मील का पत्थर साबित होगी। इससे हज़ारों छोटे और मध्यम आकार के उद्यमियों को बिना किसी गारंटी के ऋण प्राप्त करने का अवसर मिलेगा, जिससे उनके व्यवसायों को बढ़ाने में मदद मिलेगी।

रिपोर्ट के अनुसार, इस योजना के तहत, छोटे उद्यमी बिना किसी गारंटी के ऋण प्राप्त कर सकेंगे। दिल्ली सरकार और क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट के बीच साझा गारंटी प्रावधान के अनुसार, उधारकर्ताओं को 95 प्रतिशत तक गारंटी कवरेज प्रदान किया जाएगा।

प्रस्तावित गारंटी संरचना को समझें
लघु उद्यमों के लिए: ₹10 करोड़ तक के ऋणों पर क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट की ओर से 75 प्रतिशत और दिल्ली सरकार की ओर से 20 प्रतिशत गारंटी कवरेज होगा।
महिला उद्यमियों और अग्निवीर-प्रवर्तित एमएसएमई के लिए: ₹10 करोड़ तक के ऋणों पर क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट की ओर से 90 प्रतिशत और दिल्ली सरकार की ओर से 5 प्रतिशत कवरेज होगा।
सूक्ष्म उद्यमों के लिए: ₹5 लाख तक के ऋणों पर क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट की ओर से 85 प्रतिशत और दिल्ली सरकार की ओर से 10 प्रतिशत कवरेज होगा।
₹5 लाख से ₹10 करोड़ तक के ऋणों पर: क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट की ओर से 75 प्रतिशत और दिल्ली सरकार की ओर से 20 प्रतिशत कवरेज होगा।
इस प्रकार, सभी श्रेणियों के लिए कुल गारंटी कवरेज 95 प्रतिशत तक पहुँच जाएगा।

योजना का उद्देश्य
दिल्ली सरकार की यह पहल सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) को असुरक्षित ऋण प्रदान करने के लिए एक मज़बूत समर्थन है। सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय और भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (सिडबी) द्वारा वर्ष 2000 में CGTMSE (सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों के लिए ऋण गारंटी निधि ट्रस्ट) की स्थापना की गई थी। यह संस्था बैंकों और अन्य वित्तीय संस्थानों को ऋण गारंटी प्रदान करती है, जिससे छोटे व्यवसायों को बिना किसी संपार्श्विक के ऋण प्राप्त करने में मदद मिलती है। इस योजना के तहत ऋण लाभार्थियों को विनिर्माण, सेवा, खुदरा, शिक्षा आदि जैसे विभिन्न क्षेत्रों में सहायता प्राप्त होगी।

बजट प्रावधान और भविष्य की योजनाएँ
मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि वित्तीय वर्ष 2025-26 के बजट में इस योजना के लिए ₹5 करोड़ का प्रावधान किया गया है। इसके अतिरिक्त, CGTMSE के साथ साझेदारी में चरणबद्ध तरीके से इस योजना में ₹50 करोड़ का योगदान जोड़ा जाएगा। गुप्ता ने कहा कि इस योजना के माध्यम से दिल्ली सरकार सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों को सशक्त बनाएगी, जिससे न केवल इन उद्यमियों को मदद मिलेगी, बल्कि दिल्ली का आर्थिक ढांचा भी मजबूत होगा।

सीजीटीएमएसई का कार्य
क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट (सीजीटीएमएसई) वर्तमान में 276 ऋणदाता संस्थानों के साथ काम करता है और इसका कुल गारंटी पोर्टफोलियो ₹9.34 लाख करोड़ से अधिक का है। अकेले वित्त वर्ष 2025 में, इसने 27 लाख ऋण खातों के लिए ₹3.05 लाख करोड़ की गारंटी जारी की। यह पहल छोटे और मध्यम आकार के उद्यमियों को वित्तीय सुरक्षा प्रदान करेगी, उनके व्यवसायों को बढ़ावा देगी और दिल्ली की अर्थव्यवस्था को एक नई दिशा देगी।

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