मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की सरकार ने आज एक बड़ा फैसला लिया। उन संपत्तियों के बिजली कनेक्शन पर प्रतिबंध लगा दिया गया है जिनके खिलाफ दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) ने विभिन्न उल्लंघनों के लिए मामले दर्ज किए थे।
दिल्ली में रहने वाले सवा लाख परिवारों के लिए यह एक सुखद खबर है। अधिकारियों ने बताया कि मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने उन संपत्तियों के बिजली कनेक्शन पर प्रतिबंध हटा दिया है जिनके खिलाफ दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) ने विभिन्न उल्लंघनों के लिए मामले दर्ज किए थे।
मुख्यमंत्री कार्यालय (सीएमओ) द्वारा जारी एक बयान में कहा गया है कि दिल्ली सरकार ने ऐसी संपत्तियों को बिजली कनेक्शन प्रदान करने का आदेश जारी किया है। बयान के अनुसार, गुप्ता ने कहा कि यह निर्णय जनहित में लिया गया है, क्योंकि दिल्ली सरकार हर हाल में नागरिकों के मौलिक अधिकारों और आवश्यक सेवाओं तक उनकी पहुँच सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है।
बिजली विभाग को जनता से शिकायतें मिल रही थीं कि डिस्कॉम (बिजली वितरण कंपनियों) ने या तो उन संपत्तियों को बिजली कनेक्शन देने से इनकार कर दिया है या उनके कनेक्शन काट दिए हैं जिनके खिलाफ दिल्ली नगर निगम ने अनधिकृत निर्माण के लिए मामले दर्ज किए थे। ऐसे कई मामलों में, यह पाया गया कि एमसीडी द्वारा ध्वस्तीकरण आदेश जारी होने के वर्षों बाद भी, विभिन्न कारणों से कोई कार्रवाई नहीं की गई और उन्हें बिजली कनेक्शन देने से मना कर दिया गया।
मुख्यमंत्री ने कहा कि अब ऐसी संपत्तियाँ भी बिजली कनेक्शन प्राप्त करने के लिए पात्र होंगी। गुप्ता ने कहा कि लाखों लोग वर्षों से इन इमारतों में रह रहे हैं और केवल 'संपत्ति के खिलाफ दर्ज मामले' के कारण उन्हें बिजली कनेक्शन देने से मना कर दिया गया है, जिससे कई इलाकों में असुविधा हो रही है और बिजली चोरी बढ़ रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस फैसले से 1.25 लाख से अधिक परिवारों को, जो वर्षों से अपने परिसर में वैध उपयोगिता कनेक्शन का इंतजार कर रहे हैं, बिजली कनेक्शन प्राप्त करने में मदद मिलेगी।