- इस मिनरल कानून की वजह से झारखंड को कितना आर्थिक नुकसान होगा और राज्य की स्वायत्तता पर क्या असर पड़ेगा?

माइंस एंड मिनरल्स (डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन) एक्ट में संशोधन से झारखंड जैसे खनिज-समृद्ध राज्यों को भारी राजस्व नुकसान होगा। यह खनिज वाली ज़मीनों पर टैक्स लगाने के राज्यों के अधिकार को कम करता है। इस नुकसान की भरपाई करना झारखंड के लिए आसान नहीं होगा। 'मंगल मुद्दा' में और पढ़ें—

माइंस एंड मिनरल्स (डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन) एक्ट में संशोधन के कारण खनिज-आधारित अर्थव्यवस्था वाले राज्यों को नुकसान होना तय है। हालाँकि, केंद्र सरकार ने स्पष्ट रूप से दावा किया है कि राज्यों का हिस्सा लगभग 90 प्रतिशत बना रहेगा।

दूसरी ओर, इस संशोधन का विरोध करने वालों का तर्क है कि इससे झारखंड जैसे राज्यों में खनिजों के पहले की तुलना में अधिक महंगे होने की संभावना बढ़ जाती है।

ऐसी स्थिति में, घरेलू उद्योग विकल्प तलाश सकते हैं, जिससे आयात और आयात बिल में वृद्धि हो सकती है—ऐसे घटनाक्रम जिन्हें 'आत्मनिर्भर भारत' पहल के लिए एक झटका माना जा रहा है। हालाँकि संशोधित अधिनियम के सकारात्मक पहलू हैं, लेकिन कुछ ऐसे पहलू भी हैं जिन पर सावधानी बरतने की आवश्यकता है।

**खनिज क्षेत्र में बढ़ी हुई प्रतिस्पर्धात्मकता**

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इस संशोधित विधेयक का एक सकारात्मक पहलू यह है कि यह खनिज कराधान में अधिक स्पष्टता लाता है, जिससे खनिज क्षेत्र की प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। सुप्रीम कोर्ट द्वारा राज्यों को हाल ही में दी गई अनुमति के विपरीत, यह अधिनियम खनिज अधिकारों और खनिज वाली ज़मीनों पर टैक्स या उपकर (सेस) लगाने के राज्यों के अधिकार को सीमित करता है।

परिणामस्वरूप, झारखंड और ओडिशा जैसे खनिज-समृद्ध राज्यों को राजस्व का नुकसान होने की प्रबल संभावना है। कराधान शक्तियों में कटौती के कारण झारखंड को संभावित रूप से बड़े वित्तीय नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। आधिकारिक सूत्रों के अनुसार, झारखंड को ₹14,000 करोड़ तक का नुकसान हो सकता है।

**झारखंड सहित कई राज्यों के अधिकारों पर प्रभाव**
यह विधेयक, जो प्रभावी रूप से सुप्रीम कोर्ट के पहले के फैसले को पलट देता है, खनिज अधिकारों और खनिज वाली ज़मीनों पर टैक्स या उपकर लगाने के राज्यों के अधिकारों को प्रतिबंधित करता है।

झारखंड और ओडिशा जैसे खनिज-समृद्ध राज्यों के अधिकारों में कटौती के कारण महत्वपूर्ण वित्तीय नुकसान की आशंका है। राज्य बड़ी परियोजनाओं के संबंध में स्वतंत्र निर्णय लेने में असमर्थ होंगे और कुछ हद तक केंद्र सरकार पर अधिक निर्भर हो जाएंगे। झारखंड उपकर (सेस) के माध्यम से एक मजबूत आधार बना रहा था। राज्य में खनिजों और खनिज-युक्त भूमि पर सेस (उपकर) की वसूली 'झारखंड खनिज-युक्त भूमि सेस नियम, 2024' के तहत शुरू की गई थी। इस कदम से झारखंड न केवल आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बन रहा था, बल्कि भविष्य के लिए एक मजबूत आधार भी तैयार कर रहा था। वित्त वर्ष 2024-25 में ₹1,379 करोड़ का राजस्व प्राप्त हुआ।\

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वित्त वर्ष 2025-26 में सरकारी खजाने में ₹7,487.91 करोड़ जमा हुए।
वित्त वर्ष 2026-27 के लिए ₹13,800 करोड़ का लक्ष्य रखा गया था।
(अप्रैल और जुलाई 2026 के बीच लगभग ₹4,400 करोड़ पहले ही जमा किए जा चुके हैं।)

खनन कार्यों को विनियमित करने के लिए कानून सबसे पहले 1957 में बनाया गया था।
आज़ादी के बाद, 1957 में सदन द्वारा 'माइंस एंड मिनरल्स (डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन) एक्ट' (खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम) पारित किया गया था। यह देश में खानों और खनिज संसाधनों के विकास, विनियमन, अन्वेषण और खनन कार्यों को नियंत्रित करने वाला मुख्य केंद्रीय कानून है।
खनिजों का विनियमन: यह अधिनियम देश में सभी प्रकार के 'प्रमुख खनिजों' के खनन पट्टों (लीज़), नीलामी और विनियमन से संबंधित अधिकार तय करता है।
पारदर्शिता: खनन क्षेत्रों के आवंटन और नीलामी में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए समय-समय पर संशोधन किए गए हैं। खनन से प्रभावित क्षेत्रों और समुदायों के विकास के लिए 'डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन ट्रस्ट' (DMFT) जैसी संस्थाएं स्थापित की गई हैं।

 


हालिया संशोधन (2026): इन संशोधनों के माध्यम से, खनिज अधिकारों और खनिज-युक्त भूमि पर राज्यों द्वारा लगाए जाने वाले करों, सेस और लेवी को केंद्र सरकार के दिशानिर्देशों के अनुसार विनियमित किया गया है। दावा किया जाता है कि इससे पूरे देश में एक समान और संतुलित वित्तीय ढांचा सुनिश्चित होता है।
इसलिए, राज्य सरकार खनिजों पर कर नहीं लगा पाएगी; यह अन्यायपूर्ण है: राधाकृष्ण।

 

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पूर्व मुख्यमंत्री और विपक्ष के नेता बाबूलाल मरांडी का कहना है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस दोनों ही केंद्र के बिल के बारे में गलत जानकारी फैला रहे हैं। इससे राज्य को कोई नुकसान नहीं है; यह संशोधन देश और राज्य दोनों के हित में है। इससे अवैध खनन और 'सिंडिकेट राज' का अंत होगा। इस बीच, झारखंड सरकार के वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर का तर्क है कि 'माइंस एंड मिनरल्स (डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन) अमेंडमेंट एक्ट, 2026' में नई धारा 9D को शामिल करना झारखंड जैसे राज्यों के लिए सबसे नुकसानदेह बदलाव है। यह राज्य सरकार को मिनरल राइट्स (खनिज अधिकारों) या खनिजों वाली ज़मीन पर कोई भी टैक्स, सेस या अन्य शुल्क लगाने से रोकता है।

संशोधित कानून के ज़रिए, केंद्र सरकार ने खनिजों की मात्रा, कीमतों, रॉयल्टी और सभी तरह के लेवी (शुल्क) के नियमन पर रोक लगा दी है। अब राज्य इन पर कोई शुल्क नहीं लगा सकते। 

अपने मिनरल रिसोर्स पर टैक्स लगाने के लिए; अब किसी भी तरह का टैक्स या सेस लगाने के लिए उन्हें केंद्र सरकार की मंज़ूरी लेनी होगी और उसकी शर्तों को मानना ​​होगा।

झारखंड में कोयला, लौह अयस्क, अभ्रक, बॉक्साइट और यूरेनियम जैसे कीमती मिनरल बड़ी मात्रा में पाए जाते हैं, और राज्य की अर्थव्यवस्था और रेवेन्यू का एक बड़ा हिस्सा माइनिंग गतिविधियों पर निर्भर करता है।

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झारखंड और मिनरल से भरपूर दूसरे राज्यों को उम्मीद थी कि वे रॉयल्टी के अलावा, ज़मीन और मिनरल अधिकारों पर स्वतंत्र रूप से टैक्स और सेस लगाकर राज्य की योजनाओं, इंफ्रास्ट्रक्चर और कल्याणकारी कार्यक्रमों के लिए हज़ारों करोड़ का अतिरिक्त रेवेन्यू जुटा सकेंगे। अब यह संभावना लगभग पूरी तरह खत्म हो गई है।

राधाकृष्ण का कहना है कि केंद्र सरकार अब मिनरल वाली ज़मीन पर भी सीधा कंट्रोल रखेगी। यह ज़मीन और रेवेन्यू के मामले में राज्य के अधिकार क्षेत्र में 'तानाशाही' जैसा दखल है। केंद्र का यह संशोधित कानून पुराने कानूनों और सुप्रीम कोर्ट के...

ये आदेश तुरंत प्रभाव से बेअसर हो गए हैं।

इस कानून के लागू होने से, झारखंड सरकार कोयला कंपनियों से ₹1,36,042 करोड़ की बकाया रकम वसूल नहीं कर पाएगी। यह प्रावधान राज्यों के लिए बहुत अन्यायपूर्ण है।

 

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