नई दिल्ली। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने गुरुवार को उत्पाद शुल्क नीति मामले में कथित अनियमितताओं से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में विजय नायर की डिफॉल्ट जमानत याचिका खारिज कर दी। अदालत ने कहा कि टिप्पणियों और निष्कर्षों के साथ आरोपित विजय नायर द्वारा दायर वर्तमान आवेदन को इस अदालत के समक्ष सुनवाई योग्य नहीं होने के कारण खारिज किया जा रहा है।
विशेष न्यायाधीश एमके नागपाल ने कहा कि तथ्यात्मक और कानूनी चर्चा के मद्देनजर यह अदालत आरोपित की डिफॉल्ट जमानत के आधार पर विचार करने के लिए सक्षम या उचित मंच नहीं है और आरोपित के लिए उपलब्ध उचित रास्ता उसी न्यायाधीश या पीठ से संपर्क करना चाहिए है। विजय नायर की ओर से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता रेबेका जॉन ने कहा कि पूरक अभियोजन शिकायत ईडी द्वारा 60 दिनों की निर्धारित अवधि के भीतर दायर की गई है, लेकिन यह उनके लिए जांच पूरी किए बिना ही दायर की गई है
और इसलिए उक्त पूरक शिकायत केवल इसे अधूरी शिकायत या आरोपपत्र कहा गया है। जिसे जांच एजेंसी द्वारा यू/एस 167(2) सीआरपीसी में निहित प्रावधानों के संदर्भ में आवेदक के डिफॉल्ट जमानत पर रिहा होने के अधिकार को खत्म करने के लिए दायर किया गया है। नायर के वकील ने यह भी तर्क दिया कि डिफॉल्ट जमानत पाने का अधिकार उपरोक्त प्रावधानों के अनुसार एक आरोपी को दिया गया एक वैधानिक अधिकार है और इसे जांच एजेंसी द्वारा उस तरीके से पराजित या नष्ट करने की अनुमति नहीं दी जा सकती है। जिस तरह इस वक्त इस मामले में की जा रही है। आगे यह भी तर्क दिया गया
कि यदि जांच एजेंसियों को उपरोक्त प्रावधानों के तहत किसी आरोपित को मिलने वाले वैधानिक जमानत के अधिकार को खत्म करने के लिए अधूरे आरोपपत्र या अभियोजन शिकायतें दाखिल करने की अनुमति दी जाती है तो आपराधिक न्यायशास्त्र का मूल ढांचा धारा 173 के रूप में नष्ट हो जाएगा। सी.आर.पी.सी. यह जांच एजेंसियों पर यह कर्तव्य लगाता है कि वे आरोपियों के खिलाफ आरोपपत्र या अभियोजन शिकायत तभी दर्ज करें जब किसी मामले की जांच सभी तरह से पूरी हो जाए। वहीं, ईडी ने डिफॉल्ट जमानत याचिका का विरोध करते हुए स्थिरता का आधार उठाया और कहा कि आरोपी ने पहले ही अपनी जमानत याचिका में उच्च न्यायालय के समक्ष अधूरे आरोपपत्र का आधार उठाया था।
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