- पूर्व मुख्यमंत्री नायडू की याचिका से जज ने खुद को अलग किया

पूर्व मुख्यमंत्री नायडू की याचिका से जज ने खुद को अलग किया

अमरावती । आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट के जस्टिस वेंकट ज्योतिर्मई प्रताप ने कौशल विकास निगम घोटाले में पूर्व मुख्यमंत्री एन. चंद्रबाबू नायडू की अंतरिम जमानत याचिका पर सुनवाई से खुद को अलग कर लिया। जब याचिका पीठ के सामने सुनवाई के लिए आई, तब जज ने यह कहकर खुद को इससे अलग कर लिया कि मेरे सामने नहीं। 

चंद्रबाबू नायडू: सुप्रीम कोर्ट के जज ने एपी के पूर्व सीएम नायडू की याचिका  पर सुनवाई से खुद को अलग किया, मामला दूसरी पीठ के समक्ष सूचीबद्ध किया जाएगा  - इकोनॉमिक टाइम्स

अब चीफ जस्टिस तय करना हैं कि याचिका पर कौन सी पीठ मामले की सुनवाई करेगी। नायडू के वकीलों ने गुरुवार को एक हाउस मोशन याचिका दायर कर अदालत से जमानत याचिका पर तत्काल सुनवाई करने का आग्रह किया था। नायडू की दाहिनी आंख की मोतियाबिंद की सर्जरी होनी है।
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इसके पहले विजयवाड़ा की अदालत ने 9 अक्टूबर को उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी थी। तेलुगु देशम पार्टी (टीडीपी) सुप्रीमो ने इस आदेश को उच्च न्यायालय में चुनौती दी है। अपराध जांच विभाग (सीआईडी) ने 9 सितंबर को कौशल विकास घोटाले में नायडू को गिरफ्तार किया था, जो कथित तौर पर उनके मुख्यमंत्री रहते हुए हुआ था। वह न्यायिक हिरासत में रहे और वर्तमान में राजमुंड्री सेंट्रल जेल में बंद हैं।
 
सुप्रीम कोर्ट के जज ने आंध्र प्रदेश के पूर्व सीएम एन चंद्रबाबू नायडू की  एफआईआर रद्द करने की याचिका पर सुनवाई से खुद को अलग कर लिया

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