इंदौर । 6 प्रोबेशन महिला सिविल जजों को राज्यपाल के आदेश से बर्खास्त कर दिया गया। तीन महिला जजों ने सुप्रीम कोर्ट में पत्र लिखकर बर्खास्तगी के खिलाफ याचिका दायर की है। सुप्रीम कोर्ट ने तीन महिला जजों के पत्र पर स्वयं संज्ञान लेते हुए तीन जजों की बर्खास्त की के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ने याचिका मंजूर कर ली है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में मदद करने लिए कोर्ट मित्र नियुक्त कर दिए हैं। जो सुप्रीम कोर्ट में तीन सिविल जजों के प्रकरण में उनकी मदद करेंगे। बर्खास्त महिला जज प्रिया शर्मा, रचना अतुलकर जोशी तथा ज्योति बरकड़े ने सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को पत्र लिखा था।
मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की अनुशंसा पर विधि एवं विधाई विभाग द्वारा मध्य प्रदेश के राज्यपाल के आदेश से डॉक्टर अंबेडकर नगर महू में पदस्थ प्रिया शर्मा, उमरिया जिले में पदस्थ सविता चौधरी, रीवा जिले में पदस्थ अतुलकर जोशी, मुरैना में पदस्थ सोनाक्षी जोशी, टीकमगढ़ में पदस्थ अदिति शर्मा और टिमरनी में पदस्थ ज्योति बरकड़े को बर्खास्त कर दिया था आरोप था कि इन महिला जजों ने ठीक से काम नहीं किया। उनके कार्य की गति धीमी मानी गई। जबकि यह 6 महिला जज प्रबोसन पीरियड पर थी।