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अब अन्नदाता भी आयकर के दायरे में ! किसानों को IT के दायरे में ला सकती है सरकार, जानिए किन कृषकों से वसूला जाएगा टैक्स ?
- किसानों को आयकर के दायरे में ला सकती है सरकार
- केंद्र सरकार ने राज्यों से मांगा सुझाव
भोपाल । अभी तक आयकर के दायरे से बाहर रहने वाले अन्नदाता को सरकार आयकर के दायरे में लाने की तैयारी कर रही है। इसके लिए केंद्र सरकार ने राज्यों से सुझाव मांगा है। मंत्रालयीन सूत्रों के अनुसार केंद्रीय कृषि मंत्रालय द्वारा मप्र सहित सभी राज्यों को इस संदर्भ में पत्र भेजा है।
गौरतलब है कि केंद्र सरकार एक ओर छोटे और गरीब किसानों के खातों में पैसा डाल रही है। दूसरी तरफ टैक्स सिस्टम में पारदर्शिता लाने के लिए ज्यादा कमाई वाले किसानों को टैक्स के दायरे में लाने पर सरकार काम कर सकती है। सूत्रों के मुताबिक ये बातें भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) की मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) की ओर से सामने आई है।
वर्तमान मेें एग्रीकल्चरल इनकम में टैक्स का प्रावधान
बता दें कि केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी को अंतरिम बजट पेश करने वाली हैं। इससे पहले एमपीसी की मेंबर आशिमा गोयल का कहना है कि किसानों को सरकारी भुगतान एक नकारात्मक आयरकर की तरह हैं। इसके साथ ही सरकार कम दरों और न्यूनतम छूट के साथ अमीर किसानों के लिए एक सकारात्मक आयकर लागू कर सकती है। बता दें कि वर्तमान में इनकम टैक्स के सेक्शन 10(1) के तहत एग्रीकल्चरल इनकम में टैक्स का प्रावधान नहीं है। हालांकि हर तरह की खेती से होने वाली कमाई को इनकम टैक्स से छूट नहीं है। इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 2(1ए) के तहत उन एग्रीकल्चरल इनकम को डिफाइन किया गया है। जिनके ऊपर देश में इनकम टैक्स नहीं लगता है।
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