- वजूखान का हो सर्वे, इलाहाबाद हाईकोर्ट का मुस्लिम पक्ष को नोटिस

वजूखान का हो सर्वे, इलाहाबाद हाईकोर्ट का मुस्लिम पक्ष को नोटिस

प्रयागराज । ज्ञानवापी मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट में बुधवार को सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान हिंदू पक्ष की ओर से परिसर में स्थित वजूखान का भी सर्वे करने की मांग की गई थी। मामले में कोर्ट ने वजू खाने का एएसआई से वैज्ञानिक सर्वेक्षण के मुद्दे को विचारणीय माना है। हाईकोर्ट ने याचिका पर अंजुमन इंतजामिया मसाजिद कमेटी सहित अन्य विपक्षियों को नोटिस जारी किया है। 
gyanvapi case high court considered asi survey of vajukhana amy | Gyanvapi  Case: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ज्ञानवापी वजूखाने के एएसआई सर्वे के मामले को  सुनने योग्य माना


ये भी जानिए...........
gyanvapi case high court considered asi survey of vajukhana amy | Gyanvapi  Case: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ज्ञानवापी वजूखाने के एएसआई सर्वे के मामले को  सुनने योग्य माना
लाहाबाद हाईकोर्ट में बुधवार को जस्टिस रोहित रंजन अग्रवाल की सिंगल बेंच पर सुनवाई हुई। कोर्ट ने वजू खाने का एएसआई से वैज्ञानिक सर्वेक्षण के मुद्दे को विचारणीय माना है। याचिका पर अंजुमन इंतजामिया मसाजिद कमेटी सहित अन्य विपक्षियों को नोटिस जारी किया है। 
सुनवाई के दौरान दलील दी गई है कि वजू खाने के सर्वे से 15 अगस्त 1947 को जो स्थिति थी उसका सही पता चलेगा। शिवलिंग मिलने के दावे के बाद वाराणसी के सिविल जज के आदेश पर वजू खाने को साल 2022 के मई महीने में सील कर दिया गया था।

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