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हिंदु पक्ष की बड़ी जीत.......व्यास जी तहखाने में पूजा करने का अधिकार मिला
कोर्ट ने 7 दिन में पूजा कराने की व्यवस्था करने को कहा
वाराणसी । काशी में ज्ञानवापी से जुड़े अलग-अलग मामलों की सुनवाई वाराणसी जिला न्यायालय में जारी है। इसी कड़ी में बुधवार को ज्ञानवापी परिसर से जुड़े सोमनाथ व्यास जी के तहखाने में नियमित पूजा-पाठ को लेकर वाराणसी जिला कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने व्यास जी तहखाने में हिंदुओं को पूजा करने का अधिकार दे दिया है। कोर्ट ने निर्देश दिया है कि 7 दिन के भीतर वहां पूजा कराने की व्यवस्था की जाए।
बीते मंगलवार को हिंदू-मुस्लिम पक्ष ने मामले को लेकर अपनी-अपनी दलील पेश की थी, जहां हिंदू पक्ष ने तहखाने में प्रवेश के साथ पूजा-पाठ करने के लिए आदेश मांगा था। वहीं मुस्लिम पक्ष ने इस पर आपत्ति जाहिर की थी। बता दें कि करीब तीन महीने तक आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के सर्वे के दौरान तहखाने में साफ-सफाई हुई थी। कोर्ट द्वारा बुधवार को दिए गए फैसले पर हर किसी की निगाह टिकी हुई थी। बता दें कि 1993 से व्यास जी तहखाना में बंद पड़ा था।
इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने राखी सिंह की पुनरीक्षण याचिका पर ज्ञानवापी मस्जिद की अंजुमन इंतेजामिया मस्जिद कमेटी को बुधवार को नोटिस जारी किया। वादी राखी सिंह ने वाराणसी की अदालत द्वारा 21 अक्टूबर 2023 को सुनाए गए उस फैसले को चुनौती दी थी, जिसमें उसने ज्ञानवापी मस्जिद परिसर के भीतर कथित शिवलिंग को छोड़कर वुजूखाना का भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) से सर्वेक्षण कराने का निर्देश देने से मना कर दिया था।
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