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बलात्कारी पुजारी और शिष्य को 20-20 वर्ष का कारावास
प्रतापगढ़,। प्रतापगढ़ जिले की एक विशेष अदालत ने नाबालिग किशोरी से सामूहिक बलात्कार के दोषी पुजारी और उसके शिष्य को 20-20 वर्ष कारावास की सजा सुनाई है। दोषियों पर 20-20 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। अपर जिला शासकीय अधिवक्ता प्रदीप कुमार पांडेय ने इस संबंध में आज रविवार को विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने बताया कि अपर जिला सत्र न्यायाधीश आलोक द्विवेदी की अदालत ने शनिवार को सामूहिक बलात्कार मामले की सुनवाई करते हुए दोषी श्याम पुजारी व उसके शिष्य दौलत को 20-20 वर्ष कारावास की सजा समेत 20-20 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया है।
घटना के संबंध में उन्होंने बताया कि जिले के अंतू थाना पुलिस से की गई शिकायत में वादी ने आरोप लगाया था कि 8 अप्रैल 2016 की शाम साढ़े सात बजे उसकी 15 वर्षीय बेटी हैंडपंप पर पानी भरने के लिए गई थी। इसी दौरान गांव के ही श्याम पुजारी और उसके शिष्य दौलत ने उसे धोखे से बुलाकर बाथरूम में सामूहिक बलात्कार किया। पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए आरोपियों के विरुद्ध पॉक्सो अधिनियम के अंतर्गत मामला दर्ज कर जांच की और अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया। अदालत ने मामले की सुनवाई करते हुए साक्ष्य के आधार पर दोषी श्याम पुजारी व दौलत को 20-20 वर्ष कारावास की सजा सुनाई और 20-20 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।
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