10 सप्ताह की गर्भवती है नाबालिग, पिता ने लगाई थी याचिका
भोपाल । एक नाबालिग के पिता ने अपनी बेटी के 10 सप्ताह के गर्भ को गिराने यानि गर्भपात की अनुमति के लिए हाईकोर्ट में याचिका लगाई थी । याचिका की सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने हर एक पहलू को बारीकी से जांचा और अपना फैसला सुनाते हुए नाबालिग को गर्भपात करने की अनुमति दे दी। यह मामला प्रदेश के भिंड जिले का है। इसके लिए नाबालिग का पूरी तरह से मेडिकल परिक्षण किया गया है और चिकित्सकों की स्वीकृति मिलने पर ही इसके लिए याचिकाकर्ता को अनुमति दी गई है। इस मामले की पीडिता के पिता ने इस मामले की शिकायत भिंड जिले के संबंधित थाने में दर्ज करवाई थी ।
जिसमें उन्होंने बेटी के अपहरण की आशंका जताई थी , पुलिस ने भी उस शिकायत में आइपीसी की धारा 363 का उल्लेख किया था लेकिन जब नाबालिग को खोज लिया गया और उसके गर्भवती होने की पुष्टि हुई को उस शिकायत में पुलिस ने आइपीसी की धारा 376 को भी शामिल कर दिया। बता दें कि बीते कुछ महीने पहले नाबालिग किसी व्यक्ति के साथ कहीं चली गई थी, जिसके लिए हाईकोर्ट में बंदीप्रत्यक्षीकरण याचिका भी दाखिल की गई थी, जब नाबालिग बरामद हुई तो वह गर्भवती थी । जिसके बाद याचिका कर्ता ने गर्भपात की अनुमति मांगते हुए एक और याचिका लगाई।
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