- ज़िला निर्वाचन अधिकारी के आदेश की कर रहे है अवहेलना...

रायपुर देश में आगामी लोकसभा चुनाव 2024 के लिए 4 जून तक आदर्श आचार संहिता लागू कर दिया गया है। लोकसभा चुनाव के बीच छत्तीसगढ़ की राजधानी में भारत निर्वाचन आयोग के दिए गए आदेश की अनदेखी खुलेआम होते हुए दिखाई दे रही है। राज्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय ने एक ऐसा आदेश दिया है जो केन्द्रीय और राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा 1980 से चुनाव कराने जाने वाले मतदान कर्मियों को लाने ले जाने के लिए उपयोग आने वाले वाहनों के लिए सुरक्षित रखा जाता आ रहा है। लेकिन एक ऐसा मामला राजधानी के आकाशवाणी कार्यालय एवं प्रसिद्ध आकाशवाणी काली माता मंदिर के सामने स्थित ग्रास मेमोरियल ग्राउंड जो सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र अंतर्गत स्थित है। जिसके लिए जिला निर्वाचन अधिकारी के आदेश के विरुद्ध एक मीना बाजार लगाया जा रहा है। जिस मार्ग से राज्य निर्वाचन आयुक्त, जिला कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक एवं अन्य प्रशासनिक अधिकारी के साथ पुलिस के वरिष्ठ अधिकारीगण का प्रतिदिन आना जाना लगा रहता हैं, लेकिन अधिकारियों को गैर जिम्मेदाराना कार्य पर नजर नहीं पड़ी। यह एक बड़ा सवाल है। जबकि जिला कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी के आदेश पर यह स्थान दिनांक 16, मार्च 2024 को क्रमांक 659 से ग्रास मेमोरियल ग्राउंड विधानसभा क्षेत्रों में लगने वाले वाहनों के रखरखाव हेतु अधिग्रहण किया गया है। जिले के किसी भी मनोरंजन क्षेत्र में काम करने वाली संस्था को इस ग्राउंड पर मेला लगाने की तैयारियां किस बात की ओर इंगित करता है। यह एक बड़ा सवाल है। रायपुर कलेक्टर के अधीनस्थ कार्यालयों को जिला कलेक्टर से जारी किए आदेशों को पढ़ने या फिर उस पर अमल करना जरूरी नहीं समझा गया है।

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