- दस साल में 7 हजार, 3 सौ ईडी के छापे और सजा सिर्फ 63 को

नई दिल्ली एनडीए के कार्यकाल में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने ताबड़तोड़ छापेमारी की है। बीते दस साल में 7300 लोगों के यहां ईडी ने तलाशी ली। दस्तावेज खंगाले। इन में से केवल 63 लोगों को ही सजा हो पाई है। विपक्षी दलों का आरोप है कि ईडी राजनीतिक विरोधियों को निशाना बना रही है, लेकिन ईडी और सरकार दोनों का कहना है कि जांच के सिर्फ 3 प्रतिशत मामले ही राजनेताओं से जुड़े हैं। यूपीए के कार्यकाल में मनी लॉन्ड्रिंग के एक भी मामले में सजा नहीं हुई, जबकि 2014-24 के दौरान 63 लोगों को सजा सुनाई गई। हालांकि, हो सकता है कि पिछले 10 सालों में मिली सजाएं, दरअसल यूपीए के कार्यकाल में शुरू की गई जांचों से जुड़ी हों। यूपीए के कार्यकाल में जहां 102 चार्जशीट दाखिल की गईं, वहीं एनडीए के 10 सालों में ये संख्या 1281 तक पहुंच गई। यूपीए के समय कुल मामलों के मुकाबले चार्जशीट दाखिल करने का प्रतिशत 6 प्रतिशत से भी कम था, जबकि एनडीए के तहत ये आंकड़ा करीब 25 प्रतिशत हो गया। जब ईडी किसी मामले की जांच पूरी कर लेती है और उन्हें पैसा साफ करने का पहली नज़र में सबूत मिल जाता है, तो वो कोर्ट में चार्जशीट दाखिल करती है। इसका मतलब है कि कोर्ट आरोपी के खिलाफ आरोप तय कर सकता है और मुकदमा शुरू हो सकता है। अब ईडी के प्रदर्शन की बात करें, तो तलाशी लेने की संख्या 2005-14 के 84 से बढ़कर 2014-24 में 7,300 हो गई और जब्त की गई संपत्ति का मूल्य 5,086 करोड़ रुपये से बढ़कर 1.2 लाख करोड़ रुपये हो गया। गिरफ्तार किए गए लोगों की संख्या 29 से बढ़कर 755 हो गई। यूपीए के कार्यकाल में जहां संपत्ति जब्त नहीं की गई थी, वहीं ईडी ने पिछले दशक में 15,710 करोड़ रुपये की संपत्ति जब्त की। संपत्ति बेचने के बाद अब तक ईडी ने 16,000 करोड़ रुपये से ज्यादा बैंकों और पीड़ितों को लौटा दिए हैं, ये सब हाल के कुछ सालों में ही हुआ है। जब्ती लगभग 25 गुना बढ़ी मनी लॉन्ड्रिंग कानून के तहत प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की छापेमारी के मामलों में 2014 से पहले के 9 वर्षों की तुलना में पिछले 10 साल में 86 गुना बढ़ोतरी हुई है। वहीं पिछली समान अवधि की तुलना में गिरफ्तारी और संपत्तियों की जब्ती लगभग 25 गुना बढ़ गई है। बता दें कि यह बातें जुलाई 2005 से मार्च 2024 के बीच उपलब्ध आंकड़ों के विश्लेषण में सामने आईं हैं। मनी लॉन्ड्रिंग कानून (पीएमएलए) को 2002 में लाया गया था। कर चोरी, काले धन की उत्पत्ति और मनी लॉन्ड्रिंग के गंभीर अपराधों की जांच के लिए एक जुलाई 2005 से इसे लागू किया गया था। बता दें कि विपक्षी दलों का आरोप है कि पिछले दशक के दौरान ईडी की कार्रवाई बीजेपी की अगुवाई वाली केंद्र सरकार की अपने प्रतिद्वंद्वियों और अन्य के खिलाफ दमनकारी रणनीति का हिस्सा है। वहीं, केंद्र सरकार और बीजेपी ने कहा है कि ईडी स्वतंत्र है, इसकी जांच तथ्यों पर आधारित है और उसे भ्रष्टाचारियों के खिलाफ कार्रवाई करने का अधिकार प्राप्त है। पीएमएलए 2002 में बना था, लेकिन इसके असली नियम 2005 में ही आए। इसलिए, इस कानून के तहत जांच 2005 के बाद ही शुरू हो सकीं, यानी 2004 में यूपीए सरकार बनने के एक साल बाद। यूपीए के कार्यकाल में, ईडी ने पीएमएलए के तहत 1797 जांचें दर्ज कीं। इस सख्त कानून में, आरोपी पर ही ये साबित करने का बोझ होता है कि वो बेकसूर है। इसकी तुलना में, पीएम मोदी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार के 10 सालों में, ईडी ने 5155 मनी लॉन्ड्रिंग की जांच शुरू कीं।

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