- बृजभूषण बोले, जिस तारीख को लेकर मेरे ऊपर आरोप लगे हैं उस दिन में देश से बाहर था

नई दिल्ली कुश्ती संघ के पूर्व अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह ने आज राउज एवेन्यू अदालत में आज एक अर्जी दाखिल करते हुए कहा कि जिस दिन उनके ऊपर महिला पहलवानों से छेड़छाड़ के आरोप लगे हैं उस दिन वह देश से बाहर थे। कोर्ट में आज बृजभूषण के खिलाफ महिला पहलवानों के मामले में आरोप तय करने पर फैसला होना था पर बृजभूषण ने कुछ बिंदुओं पर जांच कराए जाने की मांग को लेकर अर्जी दाखिल कर कुछ बिंदुओं पर बहस करने की मांग की। इस मामले में अब 26 अप्रैल को फैसला आएगा उसी के बाद आरोप तय होंगे। आज अदालत में बृजभूषण ने अपनी अर्जी में कहा कि जिस तारीख पर एक महिला पहलवान द्वारा कुश्ती महासंघ के दिल्ली कार्यालय में उनपर कथित छेड़छाड़ का आरोप लगाया गया है, उस तारीख पर वह देश से बाहर थे। बृजभूषण ने इस मामले में सबूत के तौर पर अर्जी के साथ पासपोर्ट की कॉपी भी दी है, जिस पर उस तारीख पर इमीग्रेशन की मोहर लगी हुई है। इसी को लेकर उन्होंने दावा किया है कि वह उस समय दिल्ली में नहीं थे। इसके बाद अदालत ने कहा कि एक शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया था कि एक अंतरराष्ट्रीय कार्यक्रम से वापस आने के बाद कुश्ती महासंध के दिल्ली कार्यालय में उसका यौन उत्पीड़न किया गया था पर मगर अभियोजन पक्ष ने उस तारीख पर सीडीआर की कॉपी जमा नहीं की है। इस पर दिल्ली पुलिस ने कहा चार्जशीट पर संज्ञान के बाद बहस के दौरान यह मामला अदलत के सामने बृजभूषण ने नहीं उठाया था पर अब इस मालूमें में देरी के लिए लिए इस मुद्दे को उठाया जा रहा है। दिल्ली पुलिस ने कहा कि यह केवल एक तारीख के आरोप को लेर सवाल उठा रहे हैं पर दूसरे आरोपों पर सवाल नहीं उठा रहे। वहीं बृजभूषण के वकील ने कहा कि ओवर साइट कमेटी में दिल्ली की घटना को नहीं बताया गया है। साथ ही कहा कि जिस तरीख यानी 7 सितंबर 22 की घटना का आरोप लगाया जा रहा है, उस तारीख पर बृजभूषण दिल्ली में नहीं थे, अगर दिल्ली पुलिस के पास सीडीआआर है तो वह उसकी रिपोर्ट कोर्ट में जमा करे। अदालत में बृजभूषण के वकील ने कहा, हमने पासपोर्ट की कॉपी भी लगाई है, जिसमें इमिग्रेशन की मोहर लगी हुई है, अगर दिल्ली पुलिस को इस बिंदु पर जवाब दाखिल करना है तो एक हफ्ते का समय ले ले। हमने यह अर्जी मामले में देरी के लिए नहीं जगायी है। वहीं दूसरी ओर महिला पहलवानों के वकील ने कहा कि यह याचिका मामले में देरी के लिए दाखिल की गई है। इसलिए अदालत को इस अर्ज़ी पर सुनवाई नहीं करनी चहिए। वहीं इसके बाद. सभी पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने कहा कि वह पहले बृजभूषण द्वारा दाखिल अर्जी का निपटारा करेगा, उसके बाद बृजभूषण के खिलाफ आरोप तय करने पर फैसला सुनाएगा। अदालत ने अभी बृजभूषण की अर्जी पर फैसला सुरक्षित रख लिया है और अब 26 अप्रैल को इस पर फैसला आएगा।

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