- दूसरे चरण के मतदान के लिये 24 अप्रैल की शाम 6 बजे से बंद होगा चुनाव प्रचार

नर्मदापुरम लोकसभा निर्वाचन-2024 के दूसरे चरण में मध्यप्रदेश के जिन 6 लोकसभा संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों में शुक्रवार 26 अप्रैल को सुबह 7 से शाम 6 बजे तक मतदान होना है, वहां पर 24 अप्रैल की शाम 6 बजे से चुनाव प्रचार बंद हो जायेगा। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी श्री अनुपम राजन ने बताया है कि संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में मतदान समाप्ति के लिये निर्धारित समय के 48 घण्टे से पहले से चुनाव प्रचार बंद करने का प्रावधान है। प्रचार-प्रसार समाप्त होने की समय-सीमा के बाद बाहरी क्षेत्र के व्यक्तियों को, जो उस लोकसभा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में मतदाता नहीं हैं, उन्हें वह निर्वाचन क्षेत्र छोड़ना होता है। इस हेतु सघन निगरानी अभियान चलाया जाता है। दूसरे चरण में मध्यप्रदेश के लोकसभा संसदीय क्षेत्र क्रमांक-6 टीकमगढ़ (अजा), क्रमांक-7 दमोह, क्रमांक-8 खजुराहो, क्रमांक-9 सतना, क्रमांक-10 रीवा एवं क्रमांक-17 होशंगाबाद में 26 अप्रैल को मतदान होना है। (नर्मदापुरम) मतदाता परिचय-पत्र के अलावा 12 वैकल्पिक फोटोयुक्त दस्तावेजों में से कोई भी एक दस्तावेज दिखाकर मतदाता कर सकेंगे मतदान नर्मदापुरम (ईएमएस)। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा लोकसभा निर्वाचन 2024 में सभी मतदाताओं को क्‍यूआर कोड वाली मतदाता सूचना पर्ची वितरित की जा रही है। क्‍यूआर कोड वाली मतदाता सूचना पर्ची से मतदाता अपने मतदान केन्द्र का क्रमांक, पता, निर्वाचक नामावली में क्रमांक राज्य और जिले का हेल्पलाइन नम्बर जैसी अन्य महत्वपूर्ण जानकारियाँ प्राप्त कर सकेंगे। यदि किसी मतदाता के पास मतदाता सूचना पर्ची नहीं है और उसका नाम मतदाता सूची में है, तो मतदान के लिये फोटोयुक्त वोटर आईडी कार्ड के अलावा 12 वैकल्पिक फोटोयुक्त दस्तावेजों आधार कार्ड, पेन कार्ड, दिव्यांग यूनिक आईडी कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, मनरेगा जॉब कार्ड, पेंशन दस्तावेज (फोटो सहित), पासपोर्ट, पासबुक (फोटो सहित बैंक/डाकघर द्वारा जारी), फोटोयुक्त सर्विस पहचान पत्र (केन्द्र/राज्य सरकार/सार्वजनिक उपक्रम/पब्लिक लिमिटेड कंपनियों द्वारा जारी), सांसद, विधायक और विधान परिषद सदस्यों को जारी आधिकारिक पहचान पत्र, एनपीआर के अंतर्गत आरजीआई द्वारा जारी स्मार्ट कार्ड, स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड (श्रम मंत्रालय की योजना के अंतर्गत जारी) में से कोई भी एक दस्तावेज दिखाकर मतदान कर सकता है। मतदाताओं को मतदान के पूर्व वोटर गाइड एवं वोटर स्लिप का वितरण किया जा रहा है। फोटोयुक्त वोटर स्लिप को जानकारी/मार्गदर्शन के लिये उपयोग किया जा सकता है, लेकिन पहचान प्रमाण पत्र के रूप में नहीं। यदि फोटो ईपिक में किसी मतदाता के फोटोग्राफ आदि का मिलान न हो पाने से मतदाता की पहचान करना संभव नहीं है, तो उस मतदाता को उपरोक्त 12 वैकल्पिक फोटोयुक्त दस्तावेजों में से कोई एक दस्तावेज दिखाना होगा।

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