- Indore News: बेलेश्वर हादसे में मृतक के परिवार को 50 लाख मुआवजे पर कलेक्टर को आदेश

Indore News: बेलेश्वर हादसे में मृतक के परिवार को 50 लाख मुआवजे पर कलेक्टर को आदेश

Indore News: मध्यप्रदेश हाई कोर्ट की इन्दौर बेंच में जस्टिस प्रणय वर्मा की एकल पीठ द्वारा वर्ष 2023 की रामनवमी पर इन्दौर के बेलेश्वर महादेव मंदिर में बावड़ी धंसने के बाद हुए दर्दनाक हादसे में मृतक के पीड़ित परिवार को 50 लाख रुपए मुवावजा देने के लिए कलेक्टर इंदौर को 45 दिन में आदेश जारी करने के निर्देश दिए हैं।

अधिवक्ता मनीष यादव व अधिवक्ता करण बैरागी (पंडित) के माध्यम से हादसे में मृत हुए 31 लोगों में से एक इंदर चांदकी के 80 वर्षीय पिता नारायण चांदकी ने याचिका दायर कर 50 लाख रुपए मुवावजा दिलाने की मांग की थी। जस्टिस प्रणय वर्मा के समक्ष याचिका पर हुई सुनवाई में अधिवक्ता मनीष यादव व करण बैरागी ने तर्क रखे कि याचिकाकर्ता का पुत्र परिवार का एक मात्र कमाने वाला व्यक्ति था। इस पर वृद्ध माता पिता पत्नी और दो नाबालिग बच्चों के लालन पालन की जिम्मेदारी भी थी। घटना प्रशासन और ट्रस्ट की लापरवाई के चलते हुई है। वहीं तमाम आश्वाशन के बाद भी याचिकाकर्ता के परिवार को उचित आर्थिक मदद प्रशासन ने नही दी है। बार बार जनसुवाई में भी शिकायत की गई परन्तु वहां भी सुनवाई नहीं हुई। बच्चों की फीस के लिए उन्हें स्कूल से तकादा किया जा रहा है जबकि प्रशासन और जनप्रतिनिधियों द्वारा बच्चों की संपूर्ण शिक्षा का खर्च उठाने का आश्वासन दिया गया था, जो भी पूरा नहीं किया गया। 

अधिवक्ता यादव ने हाई कोर्ट द्वारा पूर्व में पारित एक जनहित याचिका पर आदेश का भी हवाला देते हुए न्यायालय को बताया कि जनहित याचिका के फैसले में भी न्यायालय ने मुआवजे के लिए निर्देशित किया था। एडवोकेट यादव के तर्कों से सहमत होकर कोर्ट ने कलेक्टर इंदौर को पीड़ित परिवार को 50 लाख रुपए मुआवजा दिए जाने के आवेदन पर 45 दिन में फैसला लेने के लिए आदेशित किया है। न्यायालय ने अपने निर्णय आदेश में यह भी कहा है कि जनहित याचिका में पारित आदेश और अन्य इस तरह के मामलों के संदर्भों को प्रकाश में रखते हुए याचिकाकर्ता परिवार को मुआवजा दिया जाए।

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