- संजौली मस्जिद मामले में अगली सुनवाई 5 अक्टूबर को, जानें आज कोर्ट में क्या हुआ

संजौली मस्जिद मामले में अगली सुनवाई 5 अक्टूबर को, जानें आज कोर्ट में क्या हुआ

शिमला के संजौली मस्जिद मामले में अगली सुनवाई अब 5 अक्टूबर को होगी। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने मामले में संबंधित जेई को भी फटकार लगाई है। शिमला: हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला के संजौली मस्जिद विवाद मामले में नगर निगम आयुक्त (एमसी) सुनील अत्री की कोर्ट में सुनवाई हुई।

इस सुनवाई में आयुक्त सुनील अत्री ने इस मामले में संबंधित जेई को फटकार लगाई और अगली सुनवाई 5 अक्टूबर को तय की है। इस मामले में नगर निगम आयुक्त सुनील अत्री ने वक्फ बोर्ड और जेई को स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने के निर्देश दिए हैं। इसके अलावा संजौली के निवासियों की ओर से भी मामले में पक्षकार बनने के लिए कोर्ट में आवेदन दिया गया है। 

'हिमाचल प्रदेश सरकार है उस जमीन की मालिक'

संजौली स्थानीय निवासी (हिंदू संगठन) के अधिवक्ता ने कहा, 'जिस जमीन पर मस्जिद बनी है, वह सरकारी जमीन है। रिकॉर्ड के मुताबिक हिमाचल प्रदेश सरकार उस जमीन की मालिक है। आज 14 साल बाद मजबूरी में यहां के आम लोगों को इस मामले में पक्षकार बनना पड़ा है। किसी व्यक्ति ने इस जमीन पर अवैध निर्माण कर लिया था। जिसके बाद वक्फ बोर्ड 13.5 साल तक गायब रहा। 13.5 साल बाद अचानक वक्फ बोर्ड ने कहा कि यह मस्जिद उनकी है। इस पर कोर्ट ने उनसे दस्तावेज मांगे जो वे नहीं दिखा पाए।'

'हमने सिर्फ अवैध निर्माण की बात की है'

उन्होंने कहा, 'हमारे कागजों के मुताबिक उस जमाबंदी में खसरा नंबर 36 पर बनी मस्जिद अवैध है। यहां इसका मतलब है कि यह मस्जिद सरकारी जमीन पर बनी है। मैं किसी समुदाय की बात नहीं कर रहा हूं। मैं वकील हूं, मेरे लिए सभी धर्म समान हैं। हमने अपने 20 पेज के आवेदन में कहीं भी हिंदू और मुस्लिम शब्द का इस्तेमाल नहीं किया है। हमने सिर्फ अवैध निर्माण की बात की है। नियमानुसार जिसका भी मालिकाना हक है, उसे गिरा देना चाहिए।'

'वक्फ बोर्ड ने आज अपने कागजात जमा कर दिए हैं'

इस मामले पर वक्फ बोर्ड के वकील भूप सिंह ठाकुर ने कहा कि जेई जो भी रिपोर्ट देंगे, मैं उसकी जांच कर अपना जवाब दाखिल करूंगा। वक्फ बोर्ड के स्टेट ऑफिसर कुतुबदीन ने कहा कि उन्होंने शनिवार को अपना जवाब दाखिल कर दिया है, जो कोर्ट ने उनसे मांगा था। इस बीच मस्जिद के पूर्व प्रमुख मोहम्मद लतीफ ने कहा कि वक्फ बोर्ड ने आज अपने कागजात जमा कर दिए हैं, मुझे कल नोटिस मिला था इसलिए मैं आज आया हूं।

'नक्शा स्वीकृत नहीं था तो इतनी मंजिलें कैसे बन गईं'

मोहम्मद लतीफ ने कहा कि उन्होंने खुद बताया कि इमारत का नक्शा स्वीकृत नहीं था। जब उनसे पूछा गया कि आप प्रमुख थे और नक्शा स्वीकृत नहीं था तो इतनी मंजिलें कैसे बन गईं, तो उन्होंने हैरान करने वाला जवाब देते हुए कहा कि जब आपको किसी ने नहीं रोका तो आपने बना दिया। बता दें कि सुनवाई के दौरान कोर्ट ने वक्फ बोर्ड से सख्ती से बात की थी और कहा था कि जब आपका नक्शा स्वीकृत नहीं था तो इतनी मंजिलें कैसे बन गईं। (इनपुट: आईएएनएस)

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