Madhya Pradesh News: नाबालिग को शादी का प्रलोभन देकर उसके साथ ज्यादती के एक मामले में विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट श्रीमती तृप्ति पांडे के न्यायालय ने आरोपी रोहित भलावी को 20 साल के सश्रम कारावास और जुर्माने की सजा से दंडित किया है।
प्रकरण में शासन की ओर से विशेष लोक अभियोजक दिनेश कुमार उइके द्वारा पैरवी की गई और विवेचना वर्षा सिंह उनि थाना देहात द्वारा की गई। अभियोजन के अनुसार नाबालिग पीडि़ता और आरोपी रोहित की चार-पांच साल से जान-पहचान थी। तीन मई २०२२ को आरोपी ने पीडि़ता से शादी करने की बात कही, लेकिन पीडि़ता ने उसे शादी से यह कहकर मना किया। इसके बाद आरोपी ने उसके साथ जबरदस्ती ज्यादती की। कुछ दिनों बाद पीडि़ता गर्भवती हो गई।
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तब परिवार वालों ने घटना की शिकायत देहात थाना में कराई। शिकायत पर पुलिस ने ज्यादती सहित कई धाराओं में मामला दर्ज कर प्रकरण को न्यायालय में प्रस्तुत किया। जहां न्यायालय ने आरोपी रोहित भलावी को भादवि की धारा 376 व 5(जे)(।।), 6 पाक्सो एक्ट में 20 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 3000 रू अर्थदंड से दंडित किया। नाबालिग पीडिता के साथ हुये दुर्व्यवहार तथा अपराध की गंभीरता को ध्यान में रखते हुये न्यायालय द्वारा 2 लाख रूपये क्षतिपूर्ती राशि पीडिता को दिये जाने की अनुशंसा के साथ जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को निर्देशित किया गया।
मारपीट के आरोपियों को सजा
मारपीट के एक मामले में न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी आकाश अहिरवार हर्रई के न्यायालय ने आरोपी कमलसी पिता शक्कर भलावी, गंगाप्रसाद पिता सकतलाल सिरसाम एवं गयाप्रसाद पिता सकतलाल सिरसाम सभी निवासी ग्राम सेजवाडा तहसील हर्रई को धारा 324, 34 भादवि में 6-6 माह का सश्रम कारावास एवं कुल 1500 रूपए के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। प्रकरण में शासन की ओर से सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी रामेन्द्र बहादुर चिकवा ने पैरवी की।