- UP News: वजूखाना के सर्वेक्षण की मांग वाली याचिका पर सुनवाई टली, अब 22 अगस्त को होगी जिरह

UP News: वजूखाना के सर्वेक्षण की मांग वाली याचिका पर सुनवाई टली, अब 22 अगस्त को होगी जिरह

UP News: पिछली सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने वाराणसी के ज्ञानवापी स्थित वजूखाना की एएसआई जांच की मांग वाली याचिका पर सुनवाई की थी।

 इस दौरान कोर्ट ने याचिकाकर्ता अधिवक्ता से पूछा था कि आप वजूखाना का एएसआई सर्वेक्षण क्यों कराना चाहते हैं? याचिकाकर्ता अधिवक्ता ने दलील दी थी कि कथित ज्ञानवापी मस्जिद के धार्मिक चरित्र को निर्धारित करने के लिए वजूखाना का एएसआई सर्वेक्षण जरूरी है।

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ज्ञानवापी स्थित वजूखाना का एएसआई से सर्वेक्षण कराने की मांग वाली याचिका पर बुधवार को इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई नहीं हो सकी। अब मामले की अगली सुनवाई 22 अगस्त को तय की गई है। मामले की सुनवाई रोहित रंजन अग्रवाल की एकल पीठ कर रही है। इंतेजामिया मस्जिद कमेटी के वकील के बीमार होने के कारण मामले की सुनवाई अगली तिथि तक के लिए टाल दी गई है।

मौलाना ने सारी हदें पार की 

आपको बता दें कि पिछली सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने वाराणसी के ज्ञानवापी स्थित वजूखाना की एएसआई जांच की मांग वाली याचिका पर सुनवाई की थी। इस दौरान कोर्ट ने याचिकाकर्ता अधिवक्ता से पूछा था कि आप वजूखाना का एएसआई सर्वे क्यों कराना चाहते हैं? याचिकाकर्ता अधिवक्ता ने दलील दी थी कि कथित ज्ञानवापी मस्जिद के धार्मिक चरित्र को निर्धारित करने के लिए वजूखाना का एएसआई सर्वे जरूरी है। कोर्ट ने इस मामले में अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी से जवाब दाखिल करने को कहा था। अधिवक्ता सौरभ तिवारी, विकास कुमार और अमिताभ त्रिवेदी ने अपना पक्ष रखा।

मामले में याचिकाकर्ता अधिवक्ता ने दलील दी कि सुप्रीम कोर्ट ने 17 मई 2022 के अपने आदेश में वजूखाना क्षेत्र को सुरक्षित और संरक्षित करने का आदेश दिया है, न कि उसे सील करने का। इसलिए इसकी जांच की जा सकती है। विवादित स्थल में शिवलिंग मिला है। इसलिए वजूखाना की एएसआई जांच जरूरी है, ताकि विवादित स्थल के धार्मिक चरित्र को ट्रायल कोर्ट के समक्ष निर्धारित किया जा सके।

कोर्ट ने कहा था कि एएसआई ने ज्ञानवापी परिसर की जांच की है। उस रिपोर्ट को देखें। इसके बाद बताएं कि रिपोर्ट में ऐसा क्या है, जिसके आधार पर वजूखाना की एएसआई जांच कराई जाए। वहीं कोर्ट ने एएसआई के वकील से पूछा था कि आपकी जांच में क्या मिला है? वकील ने कहा कि रिपोर्ट दाखिल कर दी गई है। कोर्ट के आदेश का अनुपालन किया जाएगा। वहीं कोर्ट ने अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी के वकील जहीर असगर को जवाब दाखिल करने के लिए चार सप्ताह का समय दिया था और सुनवाई की अगली तारीख 14 अगस्त तय की थी।

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जिला कोर्ट ने एएसआई जांच की मांग खारिज की

जिला जज ने 21 अक्टूबर 2023 के आदेश से वजूखाना क्षेत्र की भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) जांच की मांग खारिज कर दी है। राखी सिंह ने पुनर्विचार याचिका दाखिल कर इस आदेश को चुनौती दी है। उनका कहना है कि इस जांच से वादी और प्रतिवादी दोनों को फायदा होगा।

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