Indore News: धार्मिक स्थलों पर लाउड स्पीकर बजाने की अनुमति को मध्यप्रदेश हाईकोर्ट की जबलपुर खंडपीठ ने नकार दिया है।
इसके साथ ही संभागायुक्त इंदौर तथा कलेक्टर खंडवा को अवमानना नोटिस भी जारी किया है। हाईकोर्ट के आदेश के बाद भी संभागायुक्त इंदौर तथा कलेक्टर खंडवा ने धार्मिक स्थलों में लाउड स्पीकर बजाने की अनुमति से संबंधित आवेदन का निराकरण समय सीमा पर नहीं किया। हाईकोर्ट के आदेश का पालन नहीं करने पर दोनों अधिकारियों के खिलाफ अवमानना याचिका दायर की गई थी।
याचिका की सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट जस्टिस डीडी बसंल ने दोनों अधिकारियों के खिलाफ अवमानना नोटिस जारी किए हैं। खंडवा के लव जोशी तथा शेख जावेद की तरफ से दायर याचिका में कहा गया था कि मुख्यमंत्री मोहन यादव ने धार्मिक स्थल से लाउड स्पीकर हटाने के आदेश दिए थे। खंडवा में जिला प्रशासन ने धार्मिक स्थलों से लाउड स्पीकर हटाने के संबंध में जनवरी में सार्वजनिक बैठक की थी।
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बैठक में कहा गया था कि कोलाहल एक्ट की धारा-7 के तहत धार्मिक स्थलों में निर्धारित ध्वनि में लाउड स्पीकर बजाने की अनुमति के लिए जिला कलेक्टर के सामने आवेदन दें। याचिकाकर्ताओं की तरफ से एक्ट में दिए गए प्रावधान के तहत जिला कलेक्टर खंडवा तथा संभागायुक्त इंदौर के समक्ष आवेदन पेश किया। आवेदन पर उनके द्वारा कोई निर्णय नहीं लिया गया था जिसके कारण हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई थी। याचिका की सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने 11 मई को आदेश जारी किया था कि 30 दिनों में आवेदन का निराकरण करें।
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इसके बाद भी दोनों अधिकारियों ने आवेदन का निराकरण नहीं किया जिसके कारण उक्त याचिका दायर की गई है। याचिका की सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने दोनों अधिकारियों को अवमानना नोटिस जारी करते हुए अगली सुनवाई 14 सितम्बर तय की है। याचिकाकर्ता की तरफ से अधिवक्ता आर्यन ने मामले में पैरवी की।