- MP News: भोपाल में बार संचालन पर प्रशासन सख्त, रात 12 बजे के बाद खुले तो लाइसेंस होगा निरस्त

MP News: भोपाल में बार संचालन पर प्रशासन सख्त, रात 12 बजे के बाद खुले तो लाइसेंस होगा निरस्त

MP News: राजधानी भोपाल में बार संचालन को लेकर जिला प्रशासन ने सख्त निर्देश जारी किए हैं। अब सभी लाइसेंसधारी होटल और रेस्टोरेंट बार को तय समय सीमा में ही संचालन की अनुमति होगी।

अगर कोई बार रात 12 बजे के बाद भी खुला पाया गया तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी, जिसमें लाइसेंस निलंबित या निरस्त करना भी शामिल है। राजधानी भोपाल में रानी कमलापति रेलवे स्टेशन के पास स्थित एक मॉल में गुरुवार देर रात हुए विवाद के बाद जिला प्रशासन ने यह सख्त कदम उठाया है। प्रशासन को विभिन्न माध्यमों से सूचना मिली कि कुछ बार तय समय के बाद भी खुले रहते हैं और ग्राहकों को सेवा देते हैं। इस पर सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं।

जिला प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि अगर कोई बार रात 12 बजे के बाद संचालित पाया गया तो इसे गंभीर अनियमितता मानते हुए अगले वर्ष (2025-26) के लिए लाइसेंस नवीनीकरण की अनुमति नहीं दी जाएगी। प्रशासन ने सभी बार संचालकों को शराब की बिक्री और सेवन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं।

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मध्य प्रदेश शासन के नियमों के तहत भोपाल जिला कलेक्टर द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार सभी होटल/रेस्टोरेंट बार (एफएल-2), होटल बार (एफएल-3) और सिविलियन क्लब बार (एफएल-4) में विदेशी मदिरा की बिक्री का समय सुबह 10 बजे से रात 11:30 बजे तक तथा सेवन का समय रात 12 बजे तक निर्धारित किया गया है। यदि निर्धारित समय सीमा के बाद भी बार संचालित पाया गया तो लाइसेंस निलंबित या निरस्त करने की कार्रवाई की जाएगी। इसके लिए संबंधित संचालक स्वयं जिम्मेदार होंगे। जिला प्रशासन ने बार संचालकों को इन निर्देशों का कड़ाई से पालन करने के निर्देश दिए हैं।

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