- मूक-बधिर पीड़िता ने अनुवादक की मदद से कोर्ट में दी थी गवाही, अब दुष्कर्मी को उम्रकैद की सजा

मूक-बधिर पीड़िता ने अनुवादक की मदद से कोर्ट में दी थी गवाही, अब दुष्कर्मी को उम्रकैद की सजा

खबर मध्य प्रदेश के ग्वालियर से है। मामला 6 साल पुराना है। यहां स्नेहालय संस्था में मूक-बधिर लड़की से दुष्कर्म हुआ। कोर्ट में केस के दौरान पीड़िता के बयान निर्णायक साबित हुए। हालांकि, यह इतना आसान नहीं था। जब ग्वालियर के विशेषज्ञ पीड़िता की बात नहीं समझ पाए तो इंदौर से अनुवादक को बुलाया गया।

मूक-बधिर बच्चों की संस्था स्नेहालय कांड में 6 साल बाद कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया है। इस मामले में मूक-बधिर बच्ची से दुष्कर्म करने वाले चौकीदार को मृत्यु तक आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। इसके अलावा स्नेहालय के संचालक डॉ. बीके शर्मा, भावना शर्मा, प्रभा यादव और रवि वाल्मीकि को 10-10 साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई गई है।

यह भी पढ़िए- मौसम: यूपी समेत इन राज्यों में बारिश का अलर्ट जारी, क्रिसमस पर ठंड से कांपेंगे लोग

 प्रथम अपर सत्र न्यायालय डबरा की विशेष न्यायाधीश एमपीवीडीके एक्ट ज्योति राजपूत ने यह फैसला सुनाया है। फैसले में सबसे अहम कड़ी पीड़िता और गवाह के बयान रहे।

अगर आप देश और दुनिया की ताज़ा ख़बरों और विश्लेषणों से जुड़े रहना चाहते हैं, तो हमारे यूट्यूब चैनल और व्हाट्सएप  चैनल से जुड़ें। 'बेजोड़ रत्न' आपके लिए सबसे सटीक और बेहतरीन समाचार प्रदान करता है। हमारे यूट्यूब चैनल पर सब्सक्राइब करें और व्हाट्सएप चैनल पर जुड़कर हर खबर सबसे पहले पाएं।

youtube- https://www.youtube.com/@bejodratna646

whataapp-https://whatsapp.com/channel/0029VaAG4A190x2t7VvoGu3v

अनुवादक ने जज के सामने पीड़िता से पूछे सवाल

पीड़िता मूक-बधिर थी, जिसके कारण उसका बयान दर्ज नहीं हो सका, कई अनुवादक बुलाए गए, लेकिन अनुवाद नहीं हो सका। इसके बाद विशेष लोक अभियोजक ने इंदौर से अनुवादक बुलाया, जिसके बाद अभियोजक ने जज के सामने पीड़िता से सवाल पूछे और पीड़िता ने अनुवादक को इशारों में पूरी घटना बताई। जून 2024 में दिए गए इन बयानों के आधार पर आरोपियों को सजा सुनाई गई।

2018 का मामला, दुष्कर्म के बाद कराया गर्भपात

  • विशेष लोक अभियोजक अंगराज सिंह कुशवाह ने बताया कि मामला 20 सितंबर 2018 का है। जिला कार्यक्रम अधिकारी राजीव सिंह को सूचना मिली कि स्नेहालय संस्थान में मूक-बधिर महिला के साथ दुष्कर्म कर गर्भपात कराया गया है।
  • महिला का भ्रूण भी नष्ट कर दिया गया। जांच के दौरान पीड़िता अपने कमरे में अर्द्धविक्षिप्त अवस्था में मिली। पता चला कि मूक-बधिर महिला का गर्भपात संस्था के प्रमुख बीके शर्मा और उनकी पत्नी भावना ने कराया है।
  • स्नेहालय सिकरौदा तिराहा झांसी रोड में रहने वाली युवती ने 19 सितंबर 2018 को बताया था कि चार-पांच माह पहले उसने चौकीदार साहब सिंह गुर्जर को कुटिया के बाहर रात में मूक-बधिर पीड़िता के साथ आपत्तिजनक स्थिति में देखा था।
  • संस्था के प्रमुख बीके शर्मा को जब इसकी जानकारी हुई तो उन्होंने चौकीदार साहब सिंह के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की। महिला के गर्भपात के बाद निकले भ्रूण को रवि वाल्मीकि सुपरवाइजर ने जला दिया।

अगर आप देश और दुनिया की ताज़ा ख़बरों और विश्लेषणों से जुड़े रहना चाहते हैं, तो हमारे यूट्यूब चैनल और व्हाट्सएप  चैनल से जुड़ें। 'बेजोड़ रत्न' आपके लिए सबसे सटीक और बेहतरीन समाचार प्रदान करता है। हमारे यूट्यूब चैनल पर सब्सक्राइब करें और व्हाट्सएप चैनल पर जुड़कर हर खबर सबसे पहले पाएं।

youtube- https://www.youtube.com/@bejodratna646

whataapp-https://whatsapp.com/channel/0029VaAG4A190x2t7VvoGu3v

87 दिन में चालान पेश किया था

तत्कालीन टीआई बिलौआ थाना अमित सिंह भदौरिया की टीम ने मामले की जांच की थी। पुलिस ने 87 दिन में चालान पेश किया था। एफआईआर की रात ही डॉ. बीके शर्मा को गिरफ्तार कर लिया गया था।

यह भी पढ़िए- Best Merry Christmas Wishes: अपनों को शायराना अंदाज में कहें मेरी क्रिसमस, यहां पढ़ें शुभकामना संदेश

 विशेष लोक अभियोजक हरिओम वर्मा ने बताया कि वे इस मामले में डबरा में पदस्थ थे और कई दिनों तक अनुवादक उपलब्ध नहीं होने पर इंदौर से अनुवादक बुलाया गया था। एक माह पहले उनका तबादला हो गया था। इस मामले में पीड़िता और गवाह के बयान के आधार पर सजा सुनाई गई। 9 तारीख को मामला दर्ज किया गया था।

किसे क्या सजा मिली

  • चौकीदार साहब सिंह गुर्जर को धारा 376(2)(एल) आईपीसी के तहत आजीवन कारावास और 5000 रुपये जुर्माना लगाया गया।
  • बीके शर्मा, भावना शर्मा, रवि वाल्मीकि, प्रभा यादव को धारा 313, 120बी आईपीसी के तहत 10-10 साल सश्रम कारावास और 5-5 हजार रुपये जुर्माना तथा धारा 201 आईपीसी के तहत 3-3 साल सश्रम कारावास और 2-2 हजार रुपये जुर्माना लगाया गया।

Comments About This News :

खबरें और भी हैं...!

वीडियो

देश

इंफ़ोग्राफ़िक

दुनिया

Tag