- ईडी ने भोपाल, ग्वालियर और जबलपुर में सौरभ शर्मा और उनके करीबी सहयोगियों के 6 ठिकानों पर छापेमारी की

ईडी ने भोपाल, ग्वालियर और जबलपुर में सौरभ शर्मा और उनके करीबी सहयोगियों के 6 ठिकानों पर छापेमारी की

प्रवर्तन निदेशालय की टीम शुक्रवार सुबह जांच के लिए सौरभ शर्मा के भोपाल और ग्वालियर स्थित घर पहुंची। साथ ही उसके सहयोगियों के ठिकानों पर भी छापेमारी की गई। ईडी की टीम यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि सौरभ शर्मा के पास इतना पैसा कहां से आया।

लोकायुक्त और आयकर विभाग के बाद अब प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने भी शुक्रवार सुबह सौरभ और उनके करीबियों से जुड़े भोपाल, ग्वालियर और जबलपुर स्थित छह ठिकानों पर छापेमारी की है।

आय से अधिक संपत्ति के मामले में लोकायुक्त पुलिस द्वारा दर्ज की गई एफआईआर के आधार पर प्रवर्तन निदेशालय ने तीन दिन पहले सौरभ के खिलाफ मामला दर्ज किया था। अब छापेमारी के दौरान ईडी की टीम संपत्ति और दस्तावेजों की जांच कर रही है। यह छापेमारी भोपाल में सौरभ शर्मा के ई 7 स्थित आवास पर की जा रही है।

इधर... कोर्ट ने कहा- अपराध गंभीर, सौरभ को नहीं मिलेगी अग्रिम जमानत

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अवैध कमाई से करोड़ों रुपए की संपत्ति अर्जित करने के आरोपी मध्य प्रदेश परिवहन विभाग में पूर्व आरक्षक सौरभ शर्मा की अग्रिम जमानत याचिका गुरुवार को भोपाल जिला न्यायालय ने खारिज कर दी। न्यायाधीश (लोकायुक्त) राम प्रसाद मिश्रा ने अर्जी पर सुनवाई की। न्यायालय ने माना कि अपराध की गंभीरता को देखते हुए जांच में आरोपी से पूछताछ की जरूरत है।

 आरोपी के अनुपलब्ध होने के तथ्य को ध्यान में रखते हुए उसे जमानत का लाभ नहीं दिया जा सकता। इससे पहले अर्जी पर सौरभ का पक्ष रखते हुए वकील आरके पाराशर ने कहा कि जिस कार में 54 किलो सोना और 10 करोड़ रुपए नकद मिलने की बात कही जा रही है, वह सौरभ की नहीं है, सौरभ का उससे कोई लेना-देना नहीं है। वकील ने दूसरा तर्क दिया कि छापेमारी के समय आरोपी लोकसेवक नहीं था। खबर अपडेट की जा रही है...

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