- Imran Pratapgarhi: जस्टिस अभय एस ओका और उज्जवल भुइयां की पीठ ने सुनवाई के दौरान टिप्पणी कि कविता अहिंसा का संदेश दे रही है।

Imran Pratapgarhi: जस्टिस अभय एस ओका और उज्जवल भुइयां की पीठ ने सुनवाई के दौरान टिप्पणी कि कविता अहिंसा का संदेश दे रही है।

इमरान प्रतापगढ़ी: न्यायमूर्ति अभय एस ओका और उज्ज्वल भुइयां की पीठ ने सुनवाई के दौरान टिप्पणी की कि कविता अहिंसा का संदेश दे रही है।

इमरान प्रतापगढ़ी: कांग्रेस के राज्यसभा सांसद इमरान प्रतापगढ़ी की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है। कांग्रेस सांसद ने सोशल मीडिया पर पोस्ट की गई कविता को लेकर गुजरात के जामनगर में दर्ज एफआईआर को रद्द करने की मांग की है। कांग्रेस सांसद को राहत देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पुलिस ने मामले में संवेदनशीलता की कमी दिखाई है।

'कविता अहिंसा का संदेश दे रही है'

न्यायमूर्ति अभय एस ओका और उज्ज्वल भुइयां की पीठ ने सुनवाई के दौरान टिप्पणी की कि कविता अहिंसा का संदेश दे रही है। कोर्ट ने कहा कि पुलिस को एफआईआर दर्ज करने से पहले संवेदनशीलता दिखानी चाहिए थी।

राष्ट्र विरोधी गतिविधियों से कोई लेना-देना नहीं

न्यायमूर्ति ओका ने कहा कि कविता अहिंसा को बढ़ावा देती है। कविता का धर्म और राष्ट्र विरोधी गतिविधि से कोई लेना-देना नहीं है। पुलिस ने संवेदनशीलता की कमी दिखाई है।

'अन्याय का जवाब प्यार से देंगे'

आपको बता दें कि गुजरात सरकार की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि लोगों ने इस कविता का मतलब अलग तरह से समझा होगा. तुषार मेहता की इस टिप्पणी पर जस्टिस ओका ने कहा कि यही समस्या है. अगर आपने कविता को सही से पढ़ा होता तो आप इसका मतलब समझ गए होते. जस्टिस ने कहा कि जो लोग खून के प्यासे हैं, उन्हें हमारी बात सुननी चाहिए. अगर न्याय की लड़ाई में अन्याय का भी सामना करना पड़ता है तो हम उस अन्याय का जवाब प्यार से देंगे. कांग्रेस सांसद इमरान प्रतापगढ़ी ने राज्यसभा में दिखाया अलग अंदाज,

SC ने गुजरात सरकार को भेजा था नोटिस

आपको बता दें कि इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने इमरान प्रतापगढ़ी की कविता मामले को लेकर गुजरात सरकार को नोटिस जारी किया था और कांग्रेस सांसद के खिलाफ कथित तौर पर दर्ज एफआईआर पर कार्यवाही रोकने को कहा था.

गुजरात हाईकोर्ट ने इमरान प्रतापगढ़ी की याचिका खारिज कर दी थी

कांग्रेस सांसद इमरान प्रतापगढ़ी ने इससे पहले जामनगर में दर्ज एफआईआर को रद्द करने के लिए गुजरात हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी. लेकिन हाईकोर्ट ने कांग्रेस सांसद की याचिका खारिज कर दी थी. प्रतापगढ़ी ने याचिका में तर्क दिया था कि उनका उद्देश्य शांति और प्रेम को बढ़ावा देना है। गुजरात उच्च न्यायालय द्वारा याचिका खारिज किए जाने के बाद कांग्रेस नेता ने सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था।

Comments About This News :

खबरें और भी हैं...!

वीडियो

देश

इंफ़ोग्राफ़िक

दुनिया

Tag