- कोयला घोटाला मामले में आरोपियों को बड़ी राहत! निलंबित IAS रानू साहू, समीर, सूर्यकांत समेत 12 अन्य को मिली जमानत, जानें सुप्रीम कोर्ट का फैसला

कोयला घोटाला मामले में आरोपियों को बड़ी राहत! निलंबित IAS रानू साहू, समीर, सूर्यकांत समेत 12 अन्य को मिली जमानत, जानें सुप्रीम कोर्ट का फैसला

छत्तीसगढ़ कोयला लेवी घोटाले में निलंबित आईएएस अधिकारी रानू साहू और व्यवसायी सूर्यकांत तिवारी को सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम जमानत दे दी है।छत्तीसगढ़ कोयला घोटाला: सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने छत्तीसगढ़ के कथित कोयला लेवी घोटाले में निलंबित आईएएस अधिकारी रानू साहू को अंतरिम जमानत दे दी। सुप्रीम कोर्ट ने मुख्य आरोपियों में से एक व्यवसायी सूर्यकांत तिवारी और छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की उप सचिव सौम्या चौरसिया समेत 12 आरोपियों को अंतरिम जमानत दे दी है। यह जमानत एंटी करप्शन ब्यूरो (एसीबी) द्वारा दर्ज एक मामले में दी गई है। आपको बता दें कि यह मामला कोयला परिवहन से अवैध वसूली से जुड़ा है। ईडी की जांच में करोड़ों रुपये का गबन हुआ है और कई लोगों की गिरफ्तारी हुई है।

छत्तीसगढ़ कोयला घोटाला: जमानत के बाद भी जेल में रहेंगी सौम्या

कोयला लेवी घोटाले में सौम्या चौरसिया को जमानत मिल गई है, लेकिन इसके बाद भी उन्हें जेल में ही रहना होगा। दरअसल, सौम्या के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति का एक और मामला भी दर्ज है, जिसके चलते वह अभी जेल में ही रहेंगी। इस मामले में उन्हें जमानत नहीं मिली है, जिसके चलते फिलहाल उनकी रिहाई संभव नहीं है।

इन्हें अंतरिम जमानत दी गई

सुप्रीम कोर्ट ने निलंबित आईएएस रानू साहू, निलंबित आईएएस समीर विश्नोई, निलंबित राज्य सेवा अधिकारी सौम्या चौरसिया, व्यवसायी सूर्यकांत तिवारी, शिवशंकर नाग, दीपेश टांक, हेमंत जायसवाल, राहुल कुमार सिंह, चंद्रप्रकाश जायसवाल, शेख मोइनुद्दीन कुरैशी, रोशन कुमार सिंह और संदीप कुमार नाग को अंतरिम जमानत दी है।

इन्हें किया गया गिरफ्तार

- आईएएस रानू साहू को 2023 में गिरफ्तार किया गया।

- आईएएस सौम्या चौरसिया को 2022 में हिरासत में लिया गया।

- इससे पहले आईएएस समीर विश्नोई को भी 2022 में गिरफ्तार किया गया था।

- मुख्य आरोपी व्यवसायी सूर्यकांत तिवारी को भी इसी मामले में जेल भेजा गया था।

जानिए सुप्रीम कोर्ट का फैसला

450 करोड़ रुपये से अधिक के कोयला लेवी वसूली और मनी लॉन्ड्रिंग घोटाला मामले में निलंबित आईएएस अधिकारी रानू साहू, सौम्या चौरसिया और व्यवसायी सूर्यकांत तिवारी को सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम जमानत दे दी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस मामले की जांच में काफी समय लगेगा, इसलिए समय लेने वाली प्रक्रिया को ध्यान में रखते हुए वह याचिकाकर्ताओं को अंतरिम जमानत पर रिहा करना उचित समझता है। ये सभी दो साल से अधिक समय से जेल में बंद हैं। इनकी कई याचिकाएं पहले भी खारिज हो चुकी हैं।

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