चंडीगढ़ नगर निगम ने घर के आकार के आधार पर कुत्तों की संख्या भी निर्धारित की है। अब, प्रत्येक पालतू कुत्ते का चंडीगढ़ नगर निगम में पंजीकरण अनिवार्य होगा।
चंडीगढ़ में कुत्तों के पालन-पोषण को लेकर प्रशासन ने नए आदेश जारी किए हैं। प्रशासन ने "पालतू एवं सामुदायिक कुत्ता नियम" के संबंध में एक अधिसूचना जारी की है। इसके अनुसार, यदि कोई पंजीकृत कुत्ता खुले में शौच करता है, तो मालिक पर 10,000 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा। इसके अतिरिक्त, नगर निगम ने अमेरिकन बुल डॉग, अमेरिकन पिटबुल, पिटबुल टेरियर, बुल टेरियर, केन कॉर्सो, डोगो अर्जेंटीनो और रॉटवीलर नस्ल के कुत्तों को रखने पर प्रतिबंध लगा दिया है। कुत्ते प्रेमी अब इन नस्लों के कुत्ते नहीं रख पाएँगे।
हालांकि, जिन लोगों के पास पहले से ही इन नस्लों के कुत्ते हैं, उन्हें इससे छूट दी गई है और उन्हें 45 दिनों के भीतर उन्हें पंजीकृत कराने का आदेश दिया गया है। यदि किसी कुत्ते के साथ दुर्व्यवहार की शिकायत मिलती है, तो एक टीम घर जाकर सबूत इकट्ठा करेगी। यदि शिकायत सही पाई जाती है, तो कुत्ते को ज़ब्त किया जा सकता है और मालिक पर पशु क्रूरता अधिनियम के तहत कानूनी कार्रवाई और जुर्माना भी लगाया जा सकता है।
घर के आकार के आधार पर अनुमत कुत्तों की संख्या
नगर निगम ने घर के आकार के आधार पर अनुमत कुत्तों की संख्या भी सीमित कर दी है। पाँच मरला तक के घर में केवल एक कुत्ता रखा जा सकता है। यदि पाँच मरला तक के घर में तीन मंज़िला हैं और अलग-अलग परिवार रहते हैं, तो वे एक-एक कुत्ता रख सकते हैं। 10 मरला तक के घर के मालिक दो कुत्ते रख सकते हैं, जबकि 12 मरला तक के घर के मालिक तीन कुत्ते रख सकते हैं। एक कनाल तक के घर में चार कुत्ते रखे जा सकते हैं।
चंडीगढ़ नगर निगम में पंजीकरण अनिवार्य है। चंडीगढ़ नगर निगम में प्रत्येक कुत्ते का पंजीकरण अनिवार्य है। प्रत्येक कुत्ते के लिए पंजीकरण शुल्क ₹500 है। हर पाँच साल में ₹50 का नवीनीकरण शुल्क लिया जाएगा। पंजीकृत कुत्ते के लिए एक धातु का टोकन और पट्टा भी आवश्यक है। नगर निगम बिना पंजीकरण के पाए गए किसी भी कुत्ते को ज़ब्त कर सकता है। यदि किसी घर में अलग-अलग मंजिलों पर एक से अधिक परिवार रहते हैं, तो निर्धारित सीमा के भीतर प्रत्येक परिवार के लिए अलग-अलग पंजीकरण करवाना होगा।
पालतू कुत्तों का प्रवेश कहाँ प्रतिबंधित है?
प्रशासन ने शहर में कुछ ऐसे क्षेत्र भी निर्धारित किए हैं जहाँ पालतू कुत्तों का प्रवेश प्रतिबंधित है। चंडीगढ़ में सुखना झील, रोज़ गार्डन, शांति कुंज, लीज़र वैली, मिनी रोज़ गार्डन, टैरेस गार्डन, शिवालिक गार्डन, बॉटनिकल गार्डन और नगर निगम द्वारा अधिसूचित अन्य सार्वजनिक स्थानों और पार्कों में कुत्तों का प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा। आवारा कुत्तों के संबंध में भी सख्त प्रावधान किए गए हैं।