- राऊज एवेन्यू कोर्ट ने कांग्रेस नेता से मांगी पुल बंगश मामले में दर्ज एफआईआर की सूची

राऊज एवेन्यू कोर्ट ने कांग्रेस नेता से मांगी पुल बंगश मामले में दर्ज एफआईआर की सूची


नई दिल्ली। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट  ने 1984 सिख दंगा मामले  में  सुनवाई हुई। अदालत ने कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री जगदीश टाइटलर से पुल बंगश सिख दंगा मामले  में दिल्ली पुलिस और केंद्रीय जांच ब्यूरो  की ओर से दर्ज मामलों की पूरी सूची पेश करने को कहा है। अदालत ने उनसे जांच के नतीजे भी दाखिल करने को कहा है। इसके बाद अदालत ने आज की सुनवाई स्थगित कर दी। अब इस मामले में अगली सुनवाई के लिए 9 जनवरी 2024 की तिथि राउज एवेन्यू कोर्ट ने मुकर्रर की है। बता दें कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री जगदीश टाइटलर पर 1984 में पूर्व पीएम इंदिरा गांधी की हत्या के बाद देश की राजधानी में सिख विरोधी दंगे भड़काने का आरोप है। ये बात अलग है कि टाइटलर के मामले में सीबीआई ने 2007, 2009 और 2014 में क्लोजर रिपोर्ट दाखिल कर दी थी,

सिख विरोधी दंगा:कोर्ट ने पुलिस और सीबीआई से Fir की सूची और जांच की रिपोर्ट  मांगी, मामला नौ जनवरी तक स्थगित - Court Asked For List Of Fir And  Investigation Report From

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दंगे के दौरान अपना पति खोने वाली लखविंदर कौर की याचिका पर दिल्ली की कड़कड़डूमा अदालत ने सभी क्लोजर रिपोर्ट खारिज कर दिया था। पुल बंगश दंगा सहित अन्य सभी मामले में जगदीश टाइटलर अपनी भूमिका को शुरू से ही नकारते रहे हैं। अब इस मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट ने 9 जनवरी 2023 की डेट सुनवाई के लिए मुकर्रर की है। 
सिख विरोधी दंगा:कोर्ट ने पुलिस और सीबीआई से Fir की सूची और जांच की रिपोर्ट  मांगी, मामला नौ जनवरी तक स्थगित - Court Asked For List Of Fir And  Investigation Report From

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