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आप सांसद संजय सिंह के करीबी सर्वेश मिश्रा को मिली जमानत
नई दिल्ली । दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने दिल्ली की आबकारी नीति में कथित घोटाले मामले में आरोपी सर्वेश मिश्रा को नियमित जमानत दे दी। आबकारी मामले की सुनवाई कर रहे राउज एवेन्यू कोर्ट के स्पेशल जज एमके नागपाल ने एक लाख रुपये की जमानत बांड भरने पर सर्वेश मिश्रा को नियमित जमानत दी है। कोर्ट ने 20 जनवरी 2024 को जमानत याचिका पर सुनवाई कर आदेश सुरक्षित रख लिया था। इससे पहले 10 जनवरी को कोर्ट ने सर्वेश मिश्रा को उनकी नियमित जमानत अर्जी के निपटारे तक अंतरिम जमानत दी थी।
सुनवाई के दौरान सर्वेश मिश्रा के वकील फारुख खान ने दलील दी थी कि आवेदक सर्वेश मिश्रा के मामले में पीएमएलए की धारा 45 की कठोरता लागू नहीं होती है। जांच के दौरान उन्हें गिरफ्तार नहीं किया गया और बिना गिरफ्तारी के ही चार्जशीट दायर कर दी गई थी। इससे पहले ईडी ने 2 दिसंबर को आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह और उनके सहयोगी सर्वेश मिश्रा के खिलाफ दायर सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल की थी,
जिस पर संज्ञान लेते हुए कोर्ट ने 19 दिसंबर को समन जारी कर पेश होने का निर्देश दिया था। ईडी ने कोर्ट में दावा किया था कि संजय सिंह दिल्ली आबकारी नीति 2021-22 में शराब कारोबारियों से रिश्वत वसूलने की साजिश का हिस्सा थे। आरोपी से सरकारी गवाह बन चुके दिनेश अरोड़ा के संजय सिंह के साथ कथित तौर पर घनिष्ठ संबंध थे, जिन्होंने कथित तौर पर आरोपी अमित अरोड़ा को संजय सिंह से मिलवाया था।
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