- आरबीआई ने पेटीएम पेमेंट बैंक पर लगाई रोक

आरबीआई ने पेटीएम पेमेंट बैंक पर लगाई रोक

- 29 फरवरी से कोई भी जमा स्वीकार नहीं कर सकेगा बैंक
मुंबई । भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने दिग्गज डिजिटल बैंक पेटीएम पेमेंट बैंक पर 29 फरवरी से कोई भी जमा स्वीकार करने से रोक लगा दी है। केंद्रीय बैंक ने कहा कि पेटीएम पेमेंट बैंक (पीपीबीएल) को न तो कोई जमा करने की परमिशन होगी और न ही वह कोई भी प्रीपेड बिल पेमेंट, वॉलेट या फास्टैग में जमा टॉप अप या जमा स्वीकार कर सकेगा। आरबीआई ने कहा कि पेटीएम पेमेंट बैंक को वॉलेट सहित किसी भी क्रेडिट ट्रांजैक्शन्स की परमिशन नहीं दी जाएगी। 


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हालांकि, इसे लेकर अकाउंट होल्डर्स या पेटीएम यूजर्स को घबराने की जरूरत नहीं है क्योंकि केंद्रीय बैंक ने कहा है कि पेटीएम ग्राहक अपने बचे बैलेंस की निकासी या उपयोग कर सकेंगे, उसके लिए किसी भी तरह का प्रतिबंध नहीं होगा। बचे हुए बैलेंस के पूरा हो जाने के बाद, यूजर्स इसका उपयोग नहीं कर सकेंगे। आरबीआई ने कहा कि यह आदेश ऑडिट रिपोर्टों में खामियां पाने के बाद जारी किया गया है।
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