टीडीआर के रूप में भुगतान करेंगे नगरीय निकाय
टीडीआर बेचकर होगी नुकसानी की भरपाई
Bhopal News: मध्य प्रदेश सरकार द्वारा ट्रांसफरेबल डेवलपमेंट राइट्स(टीडीआर) के वेव पोर्टल को लांच किया है. मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव द्वारा इस एप्लीकेशन को लांच किया गया है.मध्य प्रदेश सरकार, और नगरीय निकाय सरकारी प्रोजेक्ट के लिए जो भी जमीन या संपत्ति अधिग्रहित करेंगे.उसका मुआवजा अब नगद में ना देकर,मुआवजे के रूप में फ्लोर एरिया रेशियो (एफएआर)के माध्यम से भुगतान किया जाएगा.सरकार इसका सर्टिफिकेट जारी करेगी.
सरकार द्वारा जो पोर्टल जारी किया गया है. उसके आधार पर एफएआर को खरीदने और बिक्री करने की सुविधा दी जाएगी. इसके लिए नियमों में बदलाव किया जा रहा है.
बड़े शहरों में भवन निर्माण के स्वीकृत मानक के अतिरिक्त टीडीआर के जरिए अतिरिक्त निर्माण की अनुमति दी जाएगी. अब जमीन मे ज्यादा निर्माण करके क्षतिपूर्ति करने का यह नया तरीकासरकार द्वारा निकाला गया है.
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राज्य सरकार कोई भी निजी भूमि या संपत्ति सरकारी प्रोजेक्ट के लिए अधिग्रहित करेगी. उसका मुआवजा टीडीआर के रूप में ही होगा. जमीन मालिक अपनी बची हुई भूमि पर भवन निर्माण करने पर अतिरिक्त एफएआर के साथ ज्यादा भवन का निर्माण कर सकेगा. इस योजना को मध्य प्रदेश के बड़े शहरों जिसमें भोपाल, इंदौर, ग्वालियर,जबलपुर, उज्जैन शामिल हैं. उक्त नगरी निकायों पर लागू किया गया है.विकास योजनाओं के लिए नगरीय निकायों द्वारा 24 मी. या इससे अधिक चौड़ाई की रोड के तहत आने वाली जमीनों के लिए इस स्कीम को अधिसूचित किया गया है. रीवा, सतना नगर निगम क्षेत्र में भी टीडीआर योजना को अधिसूचित है.
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टीडी आर बेचने और खरीदने की सुविधा
जिस व्यक्ति की जमीन अधिग्रहीत की गई है. यदि वह अपने टीडीआर को बेचना चाहता है. तो वह किसी भी बिल्डर को या अन्य भवन निर्माता को बेच सकेगा. यह सारी खरीद बिक्री ऑनलाइन पोर्टल पर होगी. नगरी निकायों को भी अब जमीन अधिग्रहण के लिए अतिरिक्त फंड की आवश्यकता नहीं होगी. सरकार का मानना है, इससे शहरों का विकास तेज गति से होगा.