एक ग्राहक को एक पैसे का सिक्का न लौटाना डाक विभाग को महंगा पड़ गया है। उपभोक्ता फोरम ने अब डाक विभाग को यह रकम वापस करने को कहा है। साथ ही डाक विभाग पर 15,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया है। डाक विभाग ने उपभोक्ता फोरम को बताया कि उस समय कुछ तकनीकी कारणों से डिजिटल भुगतान स्वीकार नहीं किए जा रहे थे।
चेन्नई। एक उपभोक्ता को 50 पैसे का सिक्का वापस करना भारतीय डाक सेवा को महंगा पड़ गया। बदले में उपभोक्ता फोरम ने उपभोक्ता को पैसा वापस लौटाने के साथ ही इस सरकारी विभाग पर 15,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया है। मानसिक प्रताड़ना, गलत व्यापारिक व्यवहार और सेवा में कमी के लिए मुआवजे के तौर पर 10,000 रुपये वसूले गए हैं।
कांचीपुरम जिले में एक उपभोक्ता फोरम ने डाक विभाग को अदालती कार्यवाही पर हुए खर्च के तौर पर 5,000 रुपये का भुगतान करने को कहा है। शिकायतकर्ता ए. मनशा के अनुसार, उन्हें 13 दिसंबर 2023 को पोझिचालूर डाकघर से 30 रुपये नकद देकर रजिस्टर्ड डाक भेजनी थी, लेकिन रसीद में केवल 29.50 रुपये की राशि दिखाई गई।
इसलिए, उन्होंने यूपीआई के माध्यम से पूरी राशि का भुगतान करने की पेशकश की, लेकिन उसमें भी कुछ तकनीकी कारणों से डाक का भुगतान अस्वीकृत दिखा रहा था। शिकायतकर्ता ने अपनी शिकायत में कहा कि हर दिन लाखों लेन-देन होते हैं, अगर पूरी राशि लेने के बाद भी कम दिखाया जाता है, तो सरकार को राजस्व का भारी नुकसान होगा। उन्होंने इसे अवैध करार दिया और कहा कि इससे उन्हें गंभीर मानसिक परेशानी हुई।
साथ ही, डाक विभाग ने उपभोक्ता फोरम को बताया कि उस समय कुछ तकनीकी कारणों से डिजिटल भुगतान स्वीकार नहीं किया जा रहा था। इसलिए उनसे नकद लिया गया। उन्होंने बताया कि डाक सॉफ्टवेयर में 50 पैसे अपने आप राउंड ऑफ हो रहे थे, जबकि काउंटर अकाउंट सब्मिशन में वह रकम अलग से दिख रही थी, इसलिए उनकी शिकायत स्वीकार्य नहीं है।
उधर, डाक विभाग निवेशकों के लिए खुशखबरी लेकर आया है। दरअसल, डाक विभाग एसआईपी (सिस्टेमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान) की सुविधा भी देगा। डाक विभाग ने इसके लिए एक एप और पोर्टल तैयार किया है। कहा जा रहा है कि इस साल के अंत तक यह सुविधा दी जा सकती है।
डाक विभाग ने ग्राहकों को एक और सुविधा दी है। इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक (आईपीपीबी) और डाकघर में संचालित खातों को लिंक करके आप कभी भी बड़ी रकम का भुगतान कर सकेंगे।