मध्य प्रदेश सरकार ने एक अनूठी पहल की है जो वरिष्ठ नागरिकों के जीवन में आध्यात्मिक रंग भरने की कोशिश कर रही है। मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना बुजुर्गों के लिए सुरक्षित और सुविधाजनक यात्रा का मार्ग प्रशस्त करती है और साथ ही उन पर आर्थिक बोझ भी कम करती है। सरकार यात्रा के दौरान भोजन से लेकर ठहरने तक हर पहलू का ध्यान रखती है।
सतना (सतना न्यूज़)। मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना का लाभ लेने के लिए अब 22 नवंबर तक आवेदन किया जा सकता है। प्रदेश के वरिष्ठ नागरिकों को राज्य के बाहर निर्धारित तीर्थ स्थलों की निशुल्क यात्रा कराई जाती है।
अपर जिलाधिकारी शैलेंद्र सिंह ने बताया कि वाराणसी (काशी) और अयोध्या की तीर्थ यात्रा के लिए आवेदन करने की अंतिम तिथि 19 नवंबर तय की गई थी।
परिवार की वार्षिक आय 1 लाख 80 हजार रुपये से कम होनी चाहिए।
60 वर्ष या उससे अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिक जिनकी वार्षिक आय 1 लाख 80 हजार रुपये से कम है, उन्हें योजना का लाभ मिलेगा।
मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के महत्वपूर्ण दिशा-निर्देश
इस योजना के तहत 60 वर्ष से अधिक आयु के लोगों को अयोध्या, वाराणसी और अन्य पवित्र स्थानों की तीर्थ यात्रा कराई जाएगी। उनकी यात्रा का सारा खर्च राज्य सरकार उठाएगी।
नगर पालिका परिषद मैहर के बालेंद्र पांडे, जनपद पंचायत के रामलाल रावत, नगर परिषद अमरपाटन के रामबाबू चौरसिया, जनपद पंचायत के मथुरा पटेल, नगर परिषद रामनगर के रामचंद्र जायसवाल और जनपद पंचायत रामनगर के दिलीप सोनी की मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन के लिए ड्यूटी लगाई गई है।
योजना की मुख्य विशेषताएं: सरकार द्वारा पूरी तरह से वित्तपोषित यात्रा का अवसर जिसमें सभी आवश्यक खर्च शामिल हैं।
पात्रता: 60 वर्ष या उससे अधिक आयु के मध्य प्रदेश के नागरिक इस योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं।
यात्रा सुविधाएं: सरकार परिवहन, भोजन, आवास और यहां तक कि गाइड सेवाओं जैसी सभी आवश्यक सुविधाओं की व्यवस्था करती है।
आवेदन प्रक्रिया: इच्छुक नागरिकों को योजना के लिए औपचारिक आवेदन करना होगा। विस्तृत प्रक्रिया के लिए, सरकारी वेबसाइट पर जाएँ या निकटतम कार्यालय से संपर्क करें।
लाभ: यह योजना न केवल आध्यात्मिक संतुष्टि प्रदान करती है, बल्कि वरिष्ठ नागरिकों को नए अनुभव और सामाजिक संपर्क का अवसर भी देती है।
तीर्थ स्थल का चयन: लाभार्थी देश में उपलब्ध किसी भी तीर्थ स्थल पर जा सकते हैं।
परिचर की अनुमति: 65 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्ति या 65% से अधिक विकलांगता वाले व्यक्ति अपने साथ परिचर ले जा सकते हैं।
यात्रा नियम: यात्रा के दौरान ज्वलनशील पदार्थ, नशीले पदार्थ या कीमती आभूषण ले जाना प्रतिबंधित है।
योजना का संचालन: इस योजना का संचालन धार्मिक न्यास एवं बंदोबस्ती विभाग द्वारा भारतीय रेलवे खानपान एवं पर्यटन निगम के माध्यम से किया जाएगा।