ऑनलाइन सेवा शुरू होने से कार्यालय के चक्कर लगाने और आरआई से संपर्क करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इस व्यवस्था के शुरू होने से पारदर्शिता भी आएगी और किसी तरह की अनियमितता की संभावना नहीं रहेगी।
शहर के नागरिक अब नगर निगम के सभी प्रकार के करों का भुगतान घर बैठे ही ऑनलाइन कर सकेंगे, चाहे वह संपत्ति कर हो या जल कर या फिर वाणिज्यिक कर। निगम आयुक्त अमित कुमार के निर्देश पर नगर निगम ने शहरवासियों को बड़ी सुविधा प्रदान करते हुए ऑनलाइन सेवा शुरू की है।
इससे अब नागरिक किसी भी स्थान से निकाय के सभी प्रकार के करों का भुगतान ऑनलाइन कर सकेंगे। इससे पहले निगम ने करदाताओं की वास्तविक संख्या और अन्य जानकारी के लिए सत्यापन का काम किया है।
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स्मार्ट सिटी परियोजना के तहत कमांड एंड कंट्रोल सेंटर की मदद से नगर निगम ने अपना टैक्स भुगतान पोर्टल तैयार किया है। इसके जरिए अब शहर के नागरिक अपने टैक्स का भुगतान कर सकेंगे। अभी तक नगर निगम से संबंधित टैक्स का भुगतान करने के लिए नगर निगम कार्यालय जाना पड़ता था या फिर आरआई से संपर्क करना पड़ता था।
ऑनलाइन भुगतान के लिए नागरिक निगम द्वारा तैयार किए गए पोर्टल nigam bilaspur.com/ptis पर क्लिक करके अपने बकाया कर का भुगतान कर सकते हैं। इसके लिए करदाता को पोर्टल में अपनी प्रॉपर्टी आईडी या नाम या वार्ड नंबर दर्ज करना होगा। इसके बाद प्रॉपर्टी और टैक्स का पूरा ब्योरा सामने आ जाएगा। इसे ऑनलाइन जमा करने के बाद उन्हें पावती मिलेगी। वे इसे प्रिंट या डाउनलोड कर अपने पास सुरक्षित रख सकेंगे। पोर्टल के जरिए भुगतान की प्रक्रिया पूरी तरह सुरक्षित है।
निगम सीमा में शामिल किए गए नए वार्डों को भी जल्द ही ऑनलाइन सेवा में शामिल किया जाएगा। नए वार्डों के करदाताओं की एंट्री और अन्य सभी जानकारियां पोर्टल में की जा रही हैं, जिसके बाद जल्द ही इन वार्डों के नागरिकों को भी ऑनलाइन सेवा की सुविधा मिलने लगेगी। फिलहाल जोन क्रमांक 1 व 2 के सभी वार्ड तथा जोन क्रमांक 8 के वार्ड 64, 67, 68 और जोन क्रमांक 7 के वार्ड 47, 48, 49, 50, 51, 52 व 58 में टैक्स जमा नहीं होगा।
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जोन क्रमांक 6 के वार्ड 41, 42 के नागरिकों को ऑफलाइन ही टैक्स जमा करना होगा। डिटेल फीडिंग का काम चल रहा है। इसके पूरा होते ही इन सभी वार्डों के नागरिकों समेत पूरे शहर के नागरिक ऑनलाइन टैक्स जमा कर सकेंगे।
नागरिकों की सुविधा के लिए विकल्प के तौर पर ऑनलाइन सेवा शुरू की गई है। नागरिक अपने क्षेत्र के जोन कार्यालय या निगम मुख्यालय विकास भवन में जाकर अपना टैक्स जमा कर सकते हैं या फिर आरआई से संपर्क कर भी टैक्स जमा कर सकते हैं।